जांजगीर-चांपा, 15 मार्च । बेरोजगारी भत्ता के लिए दो साल पुराना पंजीयन मांगा गया है। ऐसे में जिनका पंजीयन दो साल से ज्यादा पुराना है लेकिन जीवित नहीं है, वो पंजीयन कराने के लिए पहुंच रहे हैं। अविभाजित जांजगीर-चांपा जिले में 28 फरवरी 2023 तक की स्थिति में पंजीकृत शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 1 लाख 18 हजार को पार कर गई है।
इधर बेरोजगारी भत्ता के लिए सरकार ने गाइडलाइन भी जारी कर दी। अफसरों के अनुसार लंबे समय बाद रोजगार कार्यालय में ऐसी भीड़-भाड़ नजर आ रही है। भत्ता को लेकर विस्तृत जानकारी रोजगार विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर होगी। यहां आवेदकों की जानकारी रखी जाएगी। संबंधित जनपद और नगरीय निकाय द्वारा आवेदन का परीक्षण कर यह निर्णय लिया जाएगा कि आवेदक भत्ते के लिए पात्र है या अपात्र।
भत्ते की राशि सीधे आवेदक के खाते में जाएगी
गाइडलाइन के अनुसार एक परिवार से एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। केंद्र या राज्य सरकार के चतुर्थ श्रेणी या गु्रप डी को छोड़कर अन्य नौकरी वाले भत्ते के लिए अपात्र होंगे। मंत्री, राज्य मंत्री, सांसद, विस के पूर्व और वर्तमान सदस्य, नगरीय निकायों के पूर्व और वर्तमान महापौरा और जिला पंचायत के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य अपात्र होंगे। १० हजार से अधिक मासिक पेंशन मिलने वाले परिवार के सदस्य , पिछले वित्तीय वर्ष में आयकर जमा किया हो पात्र नहीं होंगे। भत्ते की राशि आवेदक के खाते में सीधे जारी होगी। दो साल तक ही भत्ते की पात्रता रहेगी।
बेरोजगारी भत्ता के लिए गाइडलाइन के अनुसार पात्रता इनको-
० रोजगार कार्यालय में दो साल पुराना पंजीयन हो।
० १ अप्रैल को आवेदक की आयु १८ से ३५ साल के बीच हो।
० मान्यता प्राप्त बोर्ड से १२वीं कक्षा उत्तीर्ण हो
० आवेदक की आय को कोई स्त्रोत न हो व परिवार की वार्षिक आय ढाई लाख रुपए से अधिक न हो।
कौशल विकास प्रशिक्षण में अनिवार्य रहेगा शामिल होना
गाइडलाइन के अनुसार जिन्हें बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा उन सभी व्यक्तियों को कौशल विकास प्राधिकरण प्रशिक्षण का ऑफर दिया जाएगा। इससे रोजगार प्राप्त करने में सहायता की जाएगी। यदि प्रशिक्षण में भाग लेने से इंकार करते हैं या ऑफर किए गए रोजगार स्वीकार नहीं करेंगे तो भत्त्ता बंद कर दिया जाएगा।
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