⏺️आरोपी पति विश्वनाथ शुक्ला को दिनांक 03.03.23 को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया
⏺️ प्रकरण में फरार अन्य आरोपियों की पता तलाश जारी
⏺️ आरोपियो के विरूद्ध धारा 498ए, 34 भादवि पंजीबद्ध
जांजगीर-चांपा ,03 मार्च । मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता ने थाना पामगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसकी शादी वर्ष 2017 में लोरमी निवासी विश्वनाथ शुक्ला के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद से इसका पति विश्वनाथ शुक्ला एवं अन्य लोग शादी में कम दहेज लाए हो कहकर मोटर सायकल की मांग कर प्रताड़ित करते थे जिस पर आरोपियों के विरुद्ध थाना पामगढ़ में अपराध क्रमांक 84/23 धारा 498ए, 34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया प्रकरण महिला सम्बंधी होने एवं गम्भीरता को ध्यान में रखते हुये आरोपी पति विश्वनाथ शुक्ला उम्र 37 वर्ष निवासी भारतीय स्टेट बैंक के पास लोरमी जिला मुंगेली को दिनांक 03.03.23 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया, जहाँ से न्यायिक रिमांड में जेल दाखिल किया गया। प्रकरण में फरार अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। उपरोक्त कार्यवाही में उप निरी. सनत कुमार मांत्रे थाना प्रभारी पामगढ़, महिला प्रधान आरक्षक बालमती यादव, आरक्षक शिव राय सागर, उमेश दिवाकर एवम थाना स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।
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