जांजगीर-चांपा, 03 मार्च । वनविभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वनपरिक्षेत्र चांपा अंतर्गत श्री गोरेलाल रात्रे निवासी कारीभांवर (आमगांव) जिला सक्ती का जंगली जानवर (हाथी) के हमले से मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप निर्धारित प्रावधान अनुसार मृतक के परिवार को परिक्षेत्र अधिकारी सक्ती के द्वारा तत्कालीन सहायता राशि 25000 रूपये प्रदाय किया जा चुका है।
आवेदिका उनकी पत्नी श्रीमती पार्वती रात्रे पति स्व. गोरेलाल रात्रे को क्षतिपूर्ति की शेष राशि 5,75,000 (पांच लाख पचहत्तर हजार रूपये) स्वीकृत किया गया है। यह स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंतर्गत हिंसक वन्य प्राणियों द्वारा जनघायल करने पर क्षतिपूर्ति मुआवजा के तहत् भुगतान करने की अनुमति प्रदान की गई है।
[metaslider id="122584"]
[metaslider id="347522"]
[metaslider id="347522"]