अपहृता की बरामदगी एवं आरोपी की पतासाजी हेतु किया गया था विशेष पुलिस टीम का गठन
अपहृता को आरोपी के कब्जे से ग्राम सुन्दरडीह भलार थाना धरहरा जिला मुंगेर बिहार से किया गया बरामद
आरोपी सीताराम मांझी को दिनांक 23.02.23 को न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया
जांजगीर-चांपा, 23 फरवरी (वेदांत समाचार)। चौकी नैला क्षेत्र में रहने वाले पीड़ित ने दिनांक 10.01.23 को चौकी नैला में रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक भतीजी दिनांक 09.01.23 को सुबह घर से बिना बताये कही चली गई है। आसपास पता करने पर बिहार से आये सीताराम उर्फ मांझी के द्वारा इसकी नाबालिक भतीजी को भगाकर ले जाना बताने पर पीड़ित की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध चौकी नैला में अप0 क्र0 50/2023 धारा 363 भादवि0 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण नाबालिक बालिका के अपहरण से संबंधित होने एवं गंभीरता को ध्यान में रखते हुये अपहृत बालिका एवं आरोपी के संबंध में पतासाजी की जा रही थी। विवेचना के दौरान अपहृत बालिका को संदेही सीताराम मांझी उर्फ बद्री निवासी मुंगेर बिहार के द्वारा अपने साथ ग्राम सुन्दरडीह भलार थाना धरहरा जिला मुंगेर बिहार में रखने की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल विशेष पुलिस टीम का गठन कर रवाना किया गया। जहॉ गठित विशेष पुुलिस टीम द्वारा संदेही के घर में दबिश दिया गया जहॉ से अपहृत बालिका को आरोपी सीताराम मांझी उर्फ बद्री उम्र 21 वर्ष निवासी सुन्दरडीह भलार थाना धरहरा जिला मुंगेर बिहार के कब्जे से बरामद कर आरोपी सीताराम मांझी का स्थानीय न्यायालय मुंगेर से टांजिट रिमाण्ड प्राप्त कर चौकी नैला लाया गया। पीड़िता द्वारा अपने कथन में आरोपी द्वारा जबरदस्ती भगाकर ले जाना एवं दुष्कर्म करना बताने पर प्रकरण में धारा 366(क), 376 भादवि 6 पाक्सो एक्ट जोड़ी गई।
आरोपी सीताराम मांझी उर्फ बद्री उम्र 21 वर्ष निवासी सुन्दरडीह भलार थाना धरहरा जिला मुंगेर बिहार को दिनांक 23.02.23 को न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया। उक्त कार्यवाही में उनि0 गजालाल चन्द्राकर, प्र0आर0 महेन्द्र भारद्वाज, आर0 शैलेन्द्र राठौर एवं महिला आर0 निरमा टोप्पो का महत्त्वपुर्ण योगदान रहा।
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