रायगढ़ ,15 फरवरी । जिले के थाना लैलूंगा में आज ग्राम बसंतपुर में रहने वाले युवक द्वारा आरोपी अजय भोय पर उसके निजी फोटो, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उससे रूपये 50 वसूल कर लेने के बावजूद उसे धमकी देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया। पीड़ित के लिखित आवेदन पर लैलूंगा पुलिस द्वारा आरोपी पर उद्दापन धारा 384 आईपीसी के तहत कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
पीड़ित युवक बताया कि 04 फरवरी की रात ग्राम किलकिला मेला देखने जा रहा था। रास्ते में ग्राम नावागांव चौक के पास एक लड़का मिला जो अकेला देखकर डरा धमका कर हाथ मुक्का से मारपीट कर विवो कंपनी का मोबाईल ले लिया। उसके दो दिन बाद वही लड़का कॉल कर तेरे मोबाइल में रखे पर्सनल विडियो फोटो का वायरल कर दूंगा कहकर धमकी देने लगा, जिसका पता करने पर ग्राम खैरबहार केसला के अजय भोय पिता चुड़ामणी भोय होना पता चला । तब मोबाइल लौटा देगा। विचार कर डर से दो बार 25-25 हजार जुमला 50,000 रू दे दिया, उसके बाद भी अजय भोय और रूपये की मांग कर धमकी दे रहा है।
पीड़ित के लिखित शिकायत पर लैलूंगा पुलिस आरोपी पर धारा 384 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध पंजीबद्ध किया गया। मामले की जानकारी पुलिस अनुविभागीय अधिकारी धरमजयगढ़ श्री दीपक मिश्रा को होने पर उन्होंने सायबर सेल के माध्यम से आरोपी अजय भोय उम्र 22 साल निवासी खैरबहार केशला थाना लैलूंगा के वर्तमान में प्रयुक्त मोबाइल नंबर को सर्विलांस में रखवाए, जिसे आज गिरफ्तार कर आरोपी से घटना में प्रयुक्त मोबाइल जप्त किया गया है।
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