जांजगीर-चांपा, 02 फरवरी। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी रामगोपाल पाण्डेय निवासी बनारी द्वारा दिनांक 18.01.23 को थाना जाजगीर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी प्रमोद यादव निवासी हाथीटिकरा द्वारा अपने हक की भूमि जो ग्राम हाथीटिकरा में अवस्थित है जिसका खसरा नंबर 487/01 रकबा 050 एकड भूमि को दिनांक 04.04.18 को प्रार्थी को बिक्री करने इकरारनामा लिखवाया था एवं आरोपी द्वारा उसी भूमि को दिनांक 09.09.19 को गवाह हेमंत तिवारी को बिक्री करने इकरारनामा लिखवाया गया।
साथ ही आरोपी द्वारा उक्त भूमि को दिनांक 20.12.21 को श्रीमती संगीता राठौर निवासी खोखरा को बिकी कर दिया। आरोपी द्वारा प्रार्थी एवं गवाह हेमंत तिवारी के साथ उक्त भूमि की सौदा कर उनसे रूपये लेकर छलकपट एवं बेईमानीपूर्वक धोखाधड़ी करते हुए बयाना की रकम को वापस नहीं किया एवं उक्त भूमि को संगीता राठौर के पास बिक्री कर धोखाधड़ी करने पर आरोपी प्रमोद यादव के विरुद्ध थाना जांजगीर में अपराध कमांक 65 / 23 धारा 420 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुये आरोपी प्रमोद यादव उम्र 29 वर्ष निवासी हाथीटिकरा चौकी नैला को दिनांक 02.02.23 को उसके घर ग्राम हाथीटिकरा से गिरफ्तार किया गया जिसे न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया। आरोपी को गिरफ्तार करने में निरीक्षक उमेश साहू, सउनि भोलेनाथ तिवारी एवं आरक्षक दिलीप सिंह का विशेष योगदान रहा ।
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