पैन कार्ड धारकों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी जरूरी सूचना, आपके लिए भी है जरूरी

आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराने वालों को आगाह किया है। पैन कार्ड धारकों को 31 मार्च, 2023 तक अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार कार्ड संख्या से लिंक करने की सलाह दी जाती है। यदि आप इस समय सीमा से पहले अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय भी किया जा सकता है। इसके साथ ही पैन को आधार से लिंक कराने के लिए भी आपको 1,000 रुपये देने होंगे।आयकर विभाग ने ट्वीट कर लोगों से आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने को कहा है. ट्वीट में कहा गया है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक, उन सभी पैन धारकों के लिए अनिवार्य है, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें 31 मार्च, 2023 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक कराना अनिवार्य है.

इस तरह आप ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं

>> सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं.
>> आधार कार्ड में दिया गया नाम, पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें.
>> आधार कार्ड में अगर सिर्फ जन्म का साल दिया है तो स्क्वायर टिक करें.
>> अब कैप्चा कोड डालें.
>> अब लिंक आधार बटन पर क्लिक करें
>> आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.

ऐसे कर सकते हैं एसएमएस के जरिए लिंक
आपको अपने फोन में UIDPAN टाइप करना होगा। इसके बाद 12 अंकों का आधार नंबर लिखें। फिर 10 अंकों का पैन नंबर लिखें। अब स्टेप 1 में बताए गए मैसेज को 567678 या 56161 पर भेजें।

निष्क्रिय पैन को कैसे सक्रिय करें

निष्क्रिय पैन कार्ड को सक्रिय किया जा सकता है। इसके लिए आपको एक एसएमएस करना होगा। आपको मैसेज बॉक्स में जाकर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से 10 अंकों का पैन नंबर दर्ज करना होगा, फिर स्पेस देकर 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करना होगा और 567678 या 56161 पर एसएमएस करना होगा।