गृह मंत्रालय ने दिए सख्त एक्शन के निर्देश,अंजलि को 12 किलोमीटर तक घसीटने वालों पर लगेगी ये धारा,खौफ में आरोपी

दिल्ली,13 जनवरी । कंझावला में हुए अंजलि एक्सीडेंट केस में गृह मंत्रालय सख्त नजर आ रहा है. यही वजह है कि अब आरोपियों पर हत्या की धारा भी लगाई जाएगी. गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को इस केस में 302 की धारा जोड़ने का निर्देश दिया है. दिल्ली पुलिस की वरिष्ठ अधिकारी शालिनी सिंह की रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने पुलिस को एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं i

PCR कर्मियों पर सख्त एक्शन

बताया जा रहा कि MHA घटना के वक्त पीसीआर पर मौजूद पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. साथ ही मंत्रालय ने डीसीपी से स्पष्टीकरण मांगा है कि वारदात की रात इलाके में कानून व्यवस्था के क्या इंतजाम थे I मंत्रालय की ओर से अंजली केस में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द फास्ट ट्रायल के लिए कहा गया है. गौरतलब है कि आरोपियों ने 1 जनवरी 2023 की रात अंजलि सिंह के स्कूटी को टक्कर मारने के बाद उसे सुल्तानपुरी से कंझावला तक करीब 12 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए थे. घटना में युवती की मौत हो गई थी I

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वहीं, दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को इस कांड के आरोपी आशुतोष भारद्वाज की जमानत अर्जी खारिज कर दी.  मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सान्या दलाल ने कहा कि अपराधों की गंभीरता को देखते हुए, जांच प्रारंभिक स्तर पर होने के तथ्य पर विचार करते हुए अदालत जमानत देने की पक्षधर नहीं है I

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