भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों को सहायता राशि वितरित न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई

नई दिल्ली ,10 जनवरी  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के मुआवज़े से जुड़ी एक याचिका पर रुख स्पष्ट करने के लिए कहा है। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को सरकार से पूछा कि क्या वह वर्ष 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए अमेरिका में स्थित यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन (यूसीसी) की उत्तराधिकारी कंपनियों से अतिरिक्त धनराशि के रूप में 7,844 करोड़ रुपये की मांग करने वाली अपनी उपचारत्मक याचिका (क्यूरेटिव पिटिशन) पर आगे बढ़ना चाहती है। 

जस्टिस एसके कौल की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को इस संबंध में केंद्र सरकार से निर्देश लेने के लिए कहा और 11 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई तय की है। इस बेंच जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एएस ओका, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस जेके माहेश्वरी भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट की इस पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा, सरकार को अपना रुख तय करना होगा कि वह उपचारात्मक याचिका पर आगे बढ़ेगी या नहीं।