महासमुंद पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह (IPS) के निर्देशन में महासमुन्द जिले में अवैध शराब बेचने वालों पर ताबड़तोड़ कार्यवाही अभियान।
सभी आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत मामला पंजीबद्ध
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पुलिस अधीक्षक महासमुन्द धर्मेंद्र सिंह (IPS) के द्वारा जिले की सभी प्रभारियों को अवैध शराब बिक्री पर निर्देश अंकुश लगाने हेतु सख्त निर्देश दिए गए इसके तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव के पर्यवेक्षण में महासमुन्द जिले प्रत्येक थाना/चैकी प्रभारियों को अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री करने वाले के उपर कार्यवाही करने के लिये निर्देशित किया था।
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जिसके तहत् समस्त थाना/चैकी प्रभारीयों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र मे लगातार गस्त पेट्रोलिग कर मुखबिरो को सजग कर अवैध शराब निर्माण, मादक पदार्थ परिवहन पर लगातार कार्यवाही की जा रही थी।इसके तहत जिले में दिनांक 4 जनवरी को अलग-अलग थाना क्षेत्रों में 4 व्यक्तियों के विरुद्ध अवैध शराब बिक्री किए जाना आने पर उनके विरुद्ध आबकारी एक्ट का मामला कायम कर 30 लीटर देसी व महुआ शराब जब्त की गई।
प्रकरणों की जानकारी
- थाना सिंघोडा में आरोपी शरद कुमार चौधरी शौकीन लखनपुर से 7 लीटर महुआ शराब कीमत ₹1400 को जप्त किया गया उसके विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई
- थाना पटेवा में आरोपी सुनील टंडन साकिन पचरी से 8 लीटर महुआ शराब कीमत 2400 जप्त किया गया उसके विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई.
- थाना पटेवा में आरोपी प्रेमिन टंडन से 8 लीटर महुआ शराब कीमत 2400 जब्त किया गया उसके विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई
- थाना पटेवा में आरोपी चित्ररेखा टंडन के पास से 7 लीटर महुआ शराब कीमत ₹2100 जब्त किया गया उसके विरुद्ध 34(3) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अवैध शराब विक्रेताओं के अभियान आगे भी जारी रहेगा।
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