Bilaspur Crime : अन्तर्राज्यीय मोबाइल चोर गिरोह के 2 आरोपी गिरफतार

बिलासपुर,12 दिसम्बर । प्रार्थी मुकेश दुबे पिता स्व. गणेशराम दुबे उम्र 62 वर्ष निवासी अशोक नगर, रूद्र विहार फेस-2 सरकण्डा, बिलासपुर छ.ग. ने दिनांक 09.11.2022 को थाना सिविल लाईन आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 24.10-2022 के दोपहर करीबन 01.45 बजे यह वृत्त्यति बाजार आया था, सब्जी लेने के दौरान उसके शर्ट के जेब में रखे मोबाईल XIAOMI 11 lite NESG जिसमें बीएसएनएल का सिम नम्बर 9407777755 एवं जियो का सिम नम्बर 6266577359 – लगा हुआ था मोबाईल का IMEI नम्बर 880588051666835 880588051666843 किमती करीबन 26499 रुपये को कोई अज्ञात आरोपी चोर द्वारा उसके शर्ट के जेब से चोरी कर ले जाने बावत् रिपोर्ट पर थाना सिविल लाईन जिला बिलासपुर (छ.ग.) के अपराध क्रमांक-1156/2022 धारा 379 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा उसकी सूचना पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर अतरिक्त पुलिस अधीक्षक, शहर राजेन्द्र जायसवाल, नगर पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार पटेल (भा.पु.से.) सिविल लाईन जिला बिलासपुर दी गई थी जो प्रकरण में पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज बिलासपुर एवं उच्चाधिकारियों के निर्देशन में विवेचना कार्यवाही की गई ।

प्रकरण में विवेचना दौरान प्रार्थी का कथन लिया गया जिसमें उसने उसके चोरी गये मोबाईल फोन में संचालित फोन पे एप का उपयोग कर उसके भारतीय स्टेट बैंक के खाता से कुल 3,85,951 रूपये को अलग-अलग व्यक्तियों को तथा उनके UPI ID नम्बरों पर संचालित बैंक खातों में आरोपी के द्वारा पैसा ट्रान्सफर कर देना बताये जाने पर उन बैंक खाता धारकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर उक्त चोरी गये मोबाइल फोन के फोन पे एप का उपयोग कर सोनी हिम्मतलाल – खुशालमाई ज्वेलर्स सदरबाजार बिलासपुर से 90 हजार रुपये का एक सोने की चैन अज्ञात आरोपी के द्वारा खरीदी करना पाये जाने पर संबंधित ज्वेलर्स दुकान से विधिवत् सी. सी. टी. व्ही. फुटेज जप्त कर, सी.सी.टी.व्ही. फूटेज में खरीदी करते दिख रहे अज्ञात आरोपी चोर एवं चोरी गये मोबाइल फोन के संबंध में सायबर सेल बिलासपुर के द्वारा तकनिकी साक्ष्यों के माध्यम से पतासाजी किये जाने पर आरोपियान भोला कुमार उर्फ टाईगर एवं गौतम कुमार को बृहसपती बाजार बिलासपुर से अभिरक्षा लेकर पूछताछ पर अपराध घटित करना बताने पर मेमोरेण्डम कथन लिया जाकर मामले में चोरी में उपयोग व घटना के समय रखे मोबाईल फोन तीन नग को आरोपीयों से मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया।

इस घटना के पहले एवं बाद में आरोपियों के द्वारा बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग एवं भिलाई के भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र से कुल 22 नग एण्ड्राईड फोन चोरी करना पाये जाने पर आरोपियों के विरुद्ध पृथक से धारा 41 (1- 4) जा.फौ./379, 34 भादवि के तहत कार्यवाही किया गया है जिनको प्रकरण में दिनांक 11.12.2022 को विधिवत गिरफतार किया गया है आरोपियों के अन्य जिलो के प्रकरणों में शामील होने की जानकारी आरोपियों के द्वारा दिया गया है जिस सूचना का पृथक संबंधित जिलो को सूचित कर सत्यापन कर अग्रिम कार्यवाही की जाती है। प्रकरण में गिरफतार आरोपियों को आज दिनांक को माननीय न्यायालय न्यायिक रिमाण्ड पर भेजी जाती है।

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