महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को बड़ी राहत, हाईकोर्ट से मिली जमानत

बॉम्बे हाईकोर्ट में आज महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने अनिल देखमुख को जमानत दे दी. अनिल देशमुख के खिलाफ मामला भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग से संबंधित है, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है. इसी मामले में वह करीब आठ महीने से जेल में बंद हैं. बीते दिनों न्यायमूर्ति एम. एस. कार्णिक की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

सीबीआई की विशेष अदालत के पिछले महीने देशमुख (74) की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया था. उन्होंने चिकित्सकीय और याचिका के गुण-दोष के आधार पर जमानत का अनुरोध किया. सीबीआई ने इसी साल अप्रैल में उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था. देशमुख अभी न्यायिक हिरासत में हैं और मुंबई स्थित आर्थर रोड जेल में बंद हैं.

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