BREAKING NEWS : गर्भपात की दवा खाने से नाबालिग प्रेमिका की मौत, प्रेमी को मिली उम्रकैद

पेंड्रा, छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में डेढ़ साल पहले अपनी नाबालिग प्रेमिका को 5 महीने का गर्भ ठहर जाने के बाद उसे गर्भपात के लिए गोली खिलाने के बाद मौत होने के मामले में आरोपी प्रेमी को स्पेशल ADJ कोर्ट गौरेला ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह मामला पेंड्रा थाना क्षेत्र के गांव का है. यहां 30 जुलाई 2021 को एक नाबालिग लड़की की तबीयत बिगड़ने पर मौत हुई थी.

इसकी शिकायत पर पुलिस ने धारा 304, 376, 313 और 314 के तहत जुर्म दर्ज किया। जांच के बाद आरोपित खेमचंद रजक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया. किशोरी की उम्र की जानकारी होने के बाद पुलिस ने मामले में पाक्सो एक्ट की धारा भी जोड़ी. मामले की सुनवाई विशेष अपर सत्र न्यायाधीश किरण थवाईत के कोर्ट में हुई. अपना फैसला सुनाते हुए उन्होंने कहा कि अभियुक्त किशोरी की हत्या नहीं करना चाहता था. उसका उद्देश्य केवल गर्भ को गिराने का था. न्यायालय ने आरोपित को हत्या के मामले में दोष मुक्त किया.  वहीं, साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर उसे दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट का दोषी पाया. इसके लिए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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