कोरिया 29 नवम्बर | श्रम पदाधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग द्वारा बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के प्रावधान अनुसार 14 वर्ष से कम बालक एवं बालिकाओं को किसी तरह नियोजित करना अपराध की श्रेणी में माना गया है तथा बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम 2017 के तहत् 14 से 18 वर्ष के बालक एवं बालिकाओं को खतरनाक एवं जोखिम पूर्ण नियोजन में नियोजित नहीं किया जा सकता है। उक्त नियमों को लागू एवं पालन कराने के उद्देश्य से जिले में श्रम विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला बाल संरक्षण ईकाई तथा पुलिस विभाग की जिला टास्क फोर्स की टीम द्वारा दिनांक 29 नवम्बर 2022 को बैकुण्ठपुर एवं पटना क्षेत्र के 50 से अधिक संस्थानों में निरीक्षण किया गया एवं नियोजकों को समझाईश दी गई।
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