भानुप्रतापपुर विधानसभा उप निर्वाचन : एक्जिट पोल एवं इसके परिणामों का प्रकाशन-प्रसारण 5 दिसम्बर, अपराह्न साढ़े छह बजे तक प्रतिबंधित

भारत निर्वाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना

प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर कारावास, जुर्माना या दोनों तरह की सजा का प्रावधान

रायपुर. 20 नवम्बर | भारत निर्वाचन आयोग ने हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा के आम निर्वाचन तथा देश के कई राज्यों में विभिन्न उप निर्वाचनों के मद्देनजर एग्जिट पोल करने एवं इसके परिणामों के प्रकाशन व प्रसारण को 5 दिसम्बर, अपराह्न 06.30 बजे तक प्रतिबंधित किया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। छत्तीसगढ़ में भानुप्रतापपुर विधानसभा उप निर्वाचन के लिए 5 दिसम्बर को मतदान होना है।

भारत निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत एक्जिट पोल एवं इसके परिणामों के प्रकाशन और प्रसारण पर प्रतिबंध लगाया है। अधिनियम में यह निर्दिष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण (Exit Poll Survey) नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का, ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति में प्रसार नहीं करेगा। साधारण निर्वाचन की दशा में यह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने के आधे घंटे तक जारी रह सकेगी।

किसी उप निर्वाचन या एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप निर्वाचनों की दशा में यह अवधि मतदान के पहले दिन से ही मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और मतदान समाप्त होने के पश्चात आधे घंटे तक जारी रह सकेगी। परंतु भिन्न-भिन्न दिनों में एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप निर्वाचनों की दशा में यह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और अंतिम मतदान समाप्त होने के पश्चात आधे घंटे तक जारी रह सकेगी। इस प्रतिबंध का उल्लंघन ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा।

आयोग ने पूर्व में हिमाचल प्रदेश और गुजरात की विधानसभाओं के वर्तमान साधारण निर्वाचनों के संबंध में 12 नवम्बर, पूर्वाह्न 8 बजे से 5 दिसम्बर, अपराह्न 5.30 बजे तक की अवधि को ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित किया था जिसमें किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करना प्रतिबंधित था। आयोग ने कई राज्यों में हो रहे विभिन्न उप निर्वाचनों के मद्देनजर इस संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचना को अधिक्रमित करते हुए एग्जिट पोल और उसके परिणामों पर प्रतिबंध की अवधि को अब 5 दिसम्बर, अपराह्न 06.30 बजे तक प्रतिबंधित अवधि के रूप में अधिसूचित किया है।

भारत निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात की विधानसभाओं के साधारण निर्वाचनों एवं विभिन्न राज्यों में उप निर्वाचन से संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रानिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा।

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