राजनांदगांव,18 नवंबर। प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा निधि की राशि को निर्धारित कर पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को इसे लागू करवाने के निर्देश जारी करता है। और यह व्यवस्था मध्यप्रदेश विद्युत मंडल के बाद छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल फिर अब छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पर लागू है जो कि वार्षिक खपत की बिलिंग के आधार पर अतिरिक्त सुरक्षा निधि की राशि हर साल नवम्बर माह के बिजली बिल में लिया जाता है।
कोरानाकाल में वर्ष 2020 में इसे राज्य सरकार द्वारा इसे माफ कर दिया गया था। वर्ष 2021 में भी कोविड के कारण मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार इसमें 50 प्रतिशत की कटौती की गई थी। मौजुदा टैरिफ व्यवस्था के तहत अतिरिक्त सुरक्षा निधि की राशि का आकलन कर सभी उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में नवम्बर माह से यह राशि ली जा रही है। जिसकी जानकारी उपभोक्ता बिजली बिल के अलावा अपने मोबाइल पर मोर बिजली ऐप में भी देख सकते हैं।
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