नाबालिग का अपहरण कर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी चढा सरकंडा पुलिस के हत्थे

बिलासपुर, 13 नवंबर । मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 23.08.2021 को पीडिता के परिजनो द्वारा थाना सरकंडा उपस्थित आकर पीडिता के बिना बताये कही चले जाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है जो नाबालिग की अपहरण की शंका पर थाना सरकंडा में अपराध क्रमांक 1039 / 2021 धारा 363 भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया था जो दौरान विवेचना के अज्ञात आरोपी एवं नाबालिग की लगातार पता तलाश की जा रही है जो जरिये मुखबिर सरकंडा पुलिस को सूचना मिली कि नाबालिग को थाना सिरगिट्टी क्षेत्रांतर्गत सिलपहरी ग्राम में आरोपी सुजीत यादव के घर में देखा गया है जिसकी सूचना तत्काल सूचना जिले के उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमती पारूल माथुर (भा.पु.से.), अति० पुलिस अधीक्षक (शहर) राजेन्द्र कुमार जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक सरकंडा श्रीमती पूजा कुमार को दी गई जिस पर तत्काल नाबालिग की बरामदगी एवं आरोपी की धरपकड करने के निर्देश प्राप्त हुए जिसके परिपालन में थाना प्रभारी सरकंडा उत्तम कुमार साहू के नेतृत्व में टीम तैयार सिलपहरी ग्राम पहुंचकर आरोपी सुजीत यादव उर्फ आर्यन उम्र 21 साल साकिन सिलपहरी डिपरापारा थाना सिरगिट्टी बिलासपुर छ.ग. के कब्जे से नाबालिग को बरामद कर परिजनो को सुपुर्द किया गया है तथा आरोपी से पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार करने से मामले में धारा 366, 376 (2) एन भादवि 4,6 पॉक्सो एक्ट जोडी जाकर आरोपी को गिरफतार किया गया है ।

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी उत्तम कुमार साहू, उनि. एच. आर. यदु, उनि. बी.आर. सिन्हा प्रधान आरक्षक विनोद यादव, आरक्षक गोवर्धन शर्मा एवं म. आर. जिज्ञासा कौशिक का विशेष योगदान रहा ।