कोरबा,11 नवंबर । मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह (भा0पु0से0) द्वारा अवैध कारोबार (अवैध मादक पदार्थ, अवैध शराब विक्री) पर अंकुश लगाने हेतु आदेश दिया गया था। दिये गये निर्देशों के परिपालन में अति0 पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा एवं नगर पुलिस अधीक्षक दर्री रॉबिनसन गुडिया” के दिशा निर्देश पर आज निजात अभियान के तहत जुर्म जरायम पर दिपका थाना पुलिस पेट्रोलिंग पर देहात सिरकी तिवरता की ओर निकले थे कि जरिये मुखबीर सूचना मिला कि ग्राम केराकछार लोटनपारा में खेत किनारे जंगल में लोटानपारा निवासी परमेन्द्र धनुहार अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब रखकर बिक्री करने के फिराक में हैं।
तब सूचना पर हमराह स्टाफ व गवाह के मौके पर जाकर घेराबंदी कर शराब रेड कार्यवाही किये जो मौके पर लोटानपारा खेत किनारे जंगल में परमेन्द्र धनुहार मिला जिनके पेश करने पर दो नग 10-10 लीटर वाली सफेद रंग की प्लास्टिक जरीकेन (डिब्बा) में भरा कच्ची महुआ शराब मिला जो गवाहों के समक्ष पंचनामा तैयार कर धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से मौके पर देहाती नालसी में अपराध कायम किया अवम नोटिस देकर वैध कागजात चाहा गया जो आरोपी द्वारा नही होना लेख करने पर मौके पर गवाहों के समक्ष उक्त शराब को जप्त कर शीलबंद किया गया तथा आरोपी परमेन्द्र धनुहार पिता फूलसिंह धनुहार उम्र 29 साल साकिन केराकछार लोटानपारा को 34(2) आबकारी ऐक्ट के तहत विधिवत गिरफतार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
जप्ती – दो नग 10-10 लीटर वाली सफेद रंग की प्लास्टिक जरीकेन डिब्बा में भरा हुआ 10-10 लीटर कुल 20 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 2000/रू.।
नाम आरोपी – परमेन्द्र धनुहार पिता फूलसिंह धनुहार उम्र 29 साल साकिन लोटानपारा थाना दीपका जिला कोरबा (छ.ग.)।
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