मतदाता सूची के सम्बन्ध में दावा-आपत्ति 9 से

अम्बिकापुर ,06 नवंबर । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अर्हता तिथि 1 जनवरी 2023 के संदर्भ में 9 नवंबर  से प्रारम्भ किया जा रहा है। 9 नवंबर  को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन कर दावा-आपत्ति आहूत किया जाएगा। प्राप्त दावा-आपत्ति का निराकरण 26 दिसम्बर  तक एवं मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी को किया जाएगा।

जनसाधारण द्वारा अपने मतदान केन्द्र भवन में मतदाता सूची का अवलोकन किया जा सकता है। अवकाश के दिनों को छोड़कर तथा कार्यालयीन समय में 9 नवम्बर से 8 दिसम्बर तक प्रत्येक मतदान केन्द्र में अविहित अधिकारी या बूथ लेबल अधिकारी द्वारा आवेदन लिया जाएगा। वे सभी मतदाता जिनकी उम्र 1 जनवरी 2023 की स्थिति में 18 वर्ष पूर्ण होगी, वे सभी मतदाता फॉर्म 6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। इसी प्रकार यदि किसी को मतदाता सूची से किसी का नाम विलोपित कराना हो तो फॉर्म 07 भरकर इस संबंध में दावा-आपत्ति कर सकता है। फॉर्म 8 के माध्यम से कोई भी मतदाता अपने संबंध में किसी प्रकार का त्रुटि सुधार हेतु, एक ही विधानसभा के एक अनुविभाग से दूसरे अनुविभाग में शिफ्टिंग या एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा में नाम शिफ्टिंग की कार्यवाही करा सकता है। द व वोटर हेल्पलाईन एप्प डाउनलोड कर स्वयं भी ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी एवं स्वीप के नोडल अधिकारी ने सभी मतदाताओं को निर्धारित तिथि एवं स्थल में भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से मतदाताओं के लिए प्रदत्त सुविधाओं का लाभ उठाने की अपील की है, जिससे शत प्रतिशत शुद्ध निर्वाचक नामावली तैयार हो सके। 

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