अंत्योदय प्राथमिकता एकल निराश्रित व निःशक्तजन को मिलेगा निःशुल्क चावल

बिलासपुर। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी अंत्योदय प्राथमिकता एकल निराश्रित और निःशक्तजन राशनकार्डाें पर माह नवम्बर 2022 से दिसम्बर 2022 में नियमित मासिक खाद्यान्न और अतिरिक्त आबंटन का खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया जाए।

जिला खाद्य नियंत्रक ने सभी खाद्य निरीक्षकों को पत्र जारी कर राज्य शासन के निर्णय का पालन सुनिश्चित करने कहा है। पत्र में निर्देशित किया गया है कि माह नवम्बर 2022 से दिसम्बर 2022 तक राज्य में प्रचलित अंत्योदय प्राथमिकता एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन राशनकार्डाें (सामान्य एपीएल राशनकार्डाें को छोड़कर) में नियमित मासिक आबंटन का चावल एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अतिरिक्त आबंटन का चावल वितरण निःशुल्क किया जाए। माह नवम्बर हेतु चावल नियमित मासिक आबंटन और अक्टूबर एवं माह नवम्बर हेतु चावल का अतिरिक्त आबंटन जारी कर दिया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य आपूर्ति निगम द्वारा सीधे उचित मूल्य दुकानों में भण्डारण सुनिश्चित कराया जाए।माह नवम्बर के सामान्य आबंटन के साथ ही माह अक्टूबर और नवम्बर का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अतिरिक्त चावल का आबंटन तथा राज्य योजना के अतिरिक्त चावल का आबंटन का निःशुल्क वितरण राशनकार्डधारियों को माह नवम्बर 2022 में किया जाए। सामान्य राशनकार्डाें में खाद्यान्न का वितरण वर्तमान में प्रचलित मासिक पात्रता एवं उपभोक्ता दर अनुसार किया जाए। पत्र में यह भी निर्देशित किया गया है कि राशनकार्डधारियों को नवम्बर एवं दिसम्बर माह में चावल की पात्रता से अवगत कराने राज्य शासन द्वारा खाद्यान्न वितरण की पात्रता की जानकारी के लिए सभी उचित मूल्य दुकानों में अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाए।

उचित मूल्य दुकानों में आबंटन अनुसार खाद्यान्न का भण्डारण समय-सीमा में पूर्ण कराकर प्रतिमाह हितग्राहियों को वितरण सुनिश्चित करें। आबंटित खाद्यान्न के व्यपवर्तन एवं दुरूपयोग रोकने हेतु राजस्व खाद्य एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों की संयुक्त मॉनिटरिंग समिति की बैठक गठित कर खाद्यान्न वितरण की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित किया जाए और नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर कड़ी दण्डात्मक कार्रवाई की जाए।  

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