रायपुर। मतदाताओं के मतदाता परिचय पत्र को आधार से लिंक करने हेतु जांजगीर-चांपा (Janjgir-Champa) के विधानसभा 33 अकलतरा अंतर्गत कार्यरत बीएलओ को कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा (Collector Taran Prakash Sinha) के निर्देशित करने के बाद भी बीएलओ द्वारा 50 प्रतिशत से भी कम कार्य किये जाने पर छग सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होने के साथ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत 10 बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
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एसडीएम (राजस्व) एवं निर्वा. रजि. अधिकारी अकलतरा से प्राप्त जानकारी के अनुसार मोचन सिंह राज, बी.एल.ओ. भाग संख्या 155, अकलतरा 3, मो. आदम कुरैशी, बी.एल.ओ. भाग संख्या 161 अकलतरा 9, अमित कुमार धीवर, बीएलओ भाग संख्या 162 अकलतरा 10, राजेन्द्र कुमार कश्यप, बीएलओ भाग संख्या 163, अकलतरा – 11, कृष्णपाल सिंह, बीएलओ भाग संख्या 172 कल्याणपुर ,दिनेश कुमार राज बीएलओ भाग संख्या 196 अमोरा, गणेश निर्मलकर, बीएलओ भाग संख्या 197 आरसमेटा, सच्चिदानंद कश्यप, बीएलओ भाग संख्या 199 सोनसरी, अमित कुमार माथुर, बीएलओ भाग संख्या 200 सोनसरी -2 और रामशरण सिंगसर्वा, बीएलओ भाग संख्या 212 पकरिया को 50 प्रतिशत से भी कम कार्य किये जाने पर छग सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होने के साथ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
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