रेप पीड़िता ने राष्‍ट्रपति को चिट्ठी लिख मांगी इच्‍छा मृत्‍यु, सौतेले बेटे और पति के दोस्‍तों पर लगाया है इल्‍जाम 

अपने सौतेले बेटे और पति के दोस्‍तों पर रेप का आरोप लगाने वाली एक महिला ने राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखकर इच्‍छामृत्‍यु मांगी है। महिला ने राष्‍ट्रपति को लिखी चिट्ठी में कहा है कि अब उसे न्‍याय की कोई उम्‍मीद नहीं रह गई है। उसने पुलिस पर किसी आरोपी को गिरफ्तार न करने का आरोप लगाते हुए बताया है कि इस सम्‍बन्‍ध में 9 अक्‍टूबर को ही वह पूरनपुर कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज करा चुकी है। पीड़िता का आरोप है कि उसे बार-बार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उसकी उम्र करीब 30 वर्ष है। राष्‍ट्पति को चिट्ठी में पीड़िता ने लिखा- ‘मैंने काफी संघर्ष किया है और मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई न्याय मिलेगा। इसलिए, मैं आपकी राष्ट्रपति की अनुमति से अपना जीवन समाप्त करना चाहती हूं।’ पीड़ि‍ता का कहना है तीन साल पहले तलाक के बाद उसने चंडीगढ़ के एक तलाकशुदा किसान ( उम्र 55 वर्ष) से दूसरी बार शादी की थी लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही सौतेला बेटा महिला को परेशान करने लगा। उस पर अवैध सम्‍बन्‍ध का दबाव बनाने लगा। तबसे वह लगातार उसका यौन उत्पीड़न कर रहा है। धमकी की वजह से शुरुआत में वह चुप रही लेकिन जब बात हद से गुजर गई तो उसने कोर्ट का सहारा लेकर मामले में एफआईआर दर्ज कराई। 

पीड़िता का आरोप है कि उसे बार-बार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उसकी उम्र करीब 30 वर्ष है। राष्‍ट्पति को चिट्ठी में पीड़िता ने लिखा- ‘मैंने काफी संघर्ष किया है और मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई न्याय मिलेगा। इसलिए, मैं आपकी राष्ट्रपति की अनुमति से अपना जीवन समाप्त करना चाहती हूं।’ पीड़ि‍ता का कहना है तीन साल पहले तलाक के बाद उसने चंडीगढ़ के एक तलाकशुदा किसान ( उम्र 55 वर्ष) से दूसरी बार शादी की थी लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही सौतेला बेटा महिला को परेशान करने लगा। उस पर अवैध सम्‍बन्‍ध का दबाव बनाने लगा। तबसे वह लगातार उसका यौन उत्पीड़न कर रहा है। धमकी की वजह से शुरुआत में वह चुप रही लेकिन जब बात हद से गुजर गई तो उसने कोर्ट का सहारा लेकर मामले में एफआईआर दर्ज कराई। 

पांच के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर 
महिला की शिकायत पर कोर्ट के आदेश से पूरनपुर कोतवाली में उसके पति और सौतेले बेटे सहित पांच लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376-डी (सामूहिक बलात्कार), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 504 (जानबूझकर अपमान) और 506 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। इस मामले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पीड़िता फिलहाल बरेली में अपनी मां, भाई और छह साल के बेटे के साथ रह रही है।

क्‍या कहते हैं जिम्‍मेदार 
इस मामले में पीलीभीत के एसपी दिनेश कुमार प्रभु ने कहा कि यह एक जटिल मामला है। मामले की निष्पक्ष जांच हो रही है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। 

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