अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने छेड़ा अभियान, कई गिरफ्तार…

राजनांदगांव। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डोमन सिंह के निर्देशानुसार अवैध शराब विक्रेताओं एवं परिवहनकर्ताओं के विरूद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिसके अंतर्गत 19-20 अक्टूबर को गस्त के दौरान मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम आटारा से भकुर्रा मार्ग में अवैध शराब विक्रेताओं एवं परिवहनकर्ताओं के विरूद्ध कार्रवाई की गई।

सहायक आयुक्त आबकारी नवीन प्रताप सिंह तोमर ने बताया कि ग्राम कोलियारी निवासी पूनम सिंह के आधिपत्य वाहन की तलाशी लेने पर 60 नग पाव देशी दारू संत्रा महाराष्ट्र निर्मित केवल महाराष्ट्र राज्य वैध का लेबल लगा हुआ प्रत्येक पाव में 180 मिली भरी हुई मात्रा 10.8 बल्क लीटर मदिरा बरामद हुआ। ग्राम हाटबंजारी निवासी सिकंदर के आधिपत्य वाहन की तलाशी लेने पर 10 नग पाव देशी दारू संत्रा महाराष्ट्र निर्मित केवल महाराष्ट्र राज्य वैध का लेबल लगा हुआ प्रत्येक पाव में 180 मिली भरी हुई मात्रा 1.8 बल्क लीटर देशी दारू संत्रा मदिरा बरामद हुआ। ग्राम राजाटोला निवासी गुलचंद एवं आमाटोला निवासी चौनसिंह के आधिपत्य वाहन की तलाशी लेने पर 110 नग पाव देशी दारू संत्री महाराष्ट्र निर्मित केवल महाराष्ट्र राज्य वैध का लेबल लगा हुआ प्रत्येक पाव में 180 मिली भरी हुई मात्रा 10.8 बल्क लीटर मदिरा बरामद हुआ।इसी तरह ग्राम मोहनपुर में लुडू राम साहू के अधिपत्य के मकान की तलाशी लेने पर 52 पाव देशी मदिरा संत्री 5000 महाराष्ट्र राज्य निर्मित 9.36 बल्क लीटर  बरामद किया गया। ग्राम मोहनपुर में तामेश्वर नेताम के रिहायशी मकान की तलाशी लिए जाने पर 50 पाव देशी मदिरा संत्री 5000 महाराष्ट्र राज्य निर्मित बरामद किया गया। चिल्हाटी चेकपोस्ट में वाहन चेकिंग के दौरान जगतराम द्वाराा परिवहन करते पाया  गया। ग्राम कहडबरी रविकुमार के रिहायशी मकान की तलाशी में उसके अधिपत्य से  लगभग 15 बल्क लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ निर्मित शराब बरामद किया गया। ग्राम मानपुर में दिनेश कुमार के  रिहायशी मकान से कुल मात्रा 12 लीटर महुआ शराब बरामद हुआ। जिसे मौके पर गिरफ्तार कर आरोपियों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (2) 36 -59 (क) आबकारी एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय गैर जमानतीय अपराध होने पर प्रकरण कायम किया गया। जिसे मौके पर गिरफ्तार कर आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा व 34(2) 36 -59 (क) एवं 34(1)क, 36 आबकारी एक्ट अन्तर्गत दण्डनीय गैर जमानतीय अपराध होने पर प्रकरण कायम किया गया।

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