रायगढ़ के जिला जेल एवं सारंगढ़ के उप जेल में आयोजित हुआ राज्य स्तरीय वृहद जेल लोक अदालत


रायगढ़, 17 अक्टूबर । माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा सोनाघर विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य में दिये गये दिशा-निर्देश के पालन में छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/ जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़ रजनीश श्रीवास्तव के निर्देशानुसार जिला रायगढ़ के जिला जेल एवं सारंगढ़ की उप जेल में 15 अक्टूबर 2022 को राज्य स्तरीय वृहद जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी द्वारा केंद्रीय जेल रायपुर से किया गया। जिसमें जिला रायगढ़ से वर्चुअल माध्यम से अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला एवम सत्र न्यायाधीश श्री रजनीश श्रीवस्तव, श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक कोशले, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट भास्कर मिश्रा व गुलापन यादव, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव सिन्हा, जेल अधीक्षक श्री एस.पी.कुर्रे जिला जेल रायगढ़ से तथा समस्त न्यायिक अधिकारी न्यायालय परिसर से वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे।


उक्त राज्य स्तरीय वृहद जेल लोक अदालत में जिला जेल रायगढ़ सहित उप जेल सारंगढ़ में कुल 4 खंडपीठ का गठन किया गया तथा कुल 16 आपराधिक प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिसमें 15 प्रकरणों में अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर विचाराधीन बंदियों को दोष सिद्ध किया गया तथा एक प्रकरण का समझौते के माध्यम से निराकरण किया गया। इस प्रकार जेल लोक अदालत में कुल 13 विचाराधीन बंदियों को 15 अक्टूबर 22 को ही निरोध अवधि का लाभ देते हुए रिहा किया गया। साथ ही 15 अक्टूबर 22 को अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/ जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश श्रीवास्तव द्वारा जेल का निरीक्षण करते हुए बंदियों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए कई निर्देश प्रभारी जेलर दिए गए, जिसमें प्रतिदिन बंदियों को योगा एवं समय-समय पर खेल गतिविधियों के निर्देश भी शामिल हैं ।