बिलासपुर, 10 अक्टूबर।-मामले का विवरण इस प्रकार है प्रार्थिया दिनांक-08/02/2022 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसकी नाबालिग लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है, जिसकी आसपास एवं रिश्तेदारी में लगातार पतासाजी किया, किन्तु कोई पता नहीं चला है, की रिपोर्ट पर थाना कोनी में धारा-363 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अपहृता बालिका एवं अज्ञात आरोपी पतासाजी की जा रही थी, मामला नाबालिग बालिका से संबंधित होने से श्रीमान उ.म.नि. एवं व.पु.अ. श्रीमती पारुल माथुर द्वारा प्रकरण का शीघ्र निराकरण करने हेतु आदेशित किया गया था, जिसके परिपालन में श्रीमान अ.पु.अ. (शहर), राजेन्द्र कुमार जायसवाल एवं श्रीमान न.पु.अ. (सरकण्डा), श्रीमती स्नेहिल साहू, से समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश एवं मार्गदर्शन प्राप्त कर अपहृता बालिका एवं अज्ञात आरोपी की लगातार पतासाजी की जा रही थी, पतासाजी के दौरान दिनांक-09/10/2022 को मुखबिर से सूचना मिला कि अपहृता बालिका, छोटी कोनी में राज गढ़ेवाल के मकान में है, की सूचना पर तस्दीक पर अपहृता बालिका को छोटी कोनी से बरामद कर थाना लाया गया, पूछताछ पर बालिका ने राज गढ़ेवाल द्वारा इसे शादी का झांसा देकर इसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाना बताई है, जिस पर आरोपी के विरुद्ध धारा-366, 376 भादवि, 4, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
नाम आरोपी – राज गढ़ेवाल उर्फ बिट्टू पिता रविन्द्र गढ़ेवाल, उम्र 20 वर्ष, सा.छोटी कोनी, थाना कोनी, जिला बिलासपुर(छ.ग.)
विशेष योगदान:-निरीक्षक सुखनंदन पटेल, प्र.आर.552 विष्णु प्रसाद साहू, आर.877 संजय कश्यप, 501 दुर्गेश यादव, आर.1332 समारु लकड़ा, आर.1168 बजरंग कौशिक, आर.642 सचिन नामदेव, म.आर.73 सुरेखा कुर्रे।
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