0.अपहृत बालिका को आरोपी के कब्जे से बिलासपुर से किया गया बरामद
0.आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 253/22 धारा 363, 366, 376 भादवि 6 पाक्सो एक्ट पंजीबद्ध
जांजगीर चांपा थाना शिवरीनारायण क्षेत्र में रहने वाले पीड़ित ने थाना शिवरीनारायण में दिनांक 17.08.22 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक पुत्री दिनांक 12.08.22 को अंकसूची लेने पामगढ़ जा रही हूं कह कर घर से निकली और घर वापस नहीं आने पर थाना शिवरीनारायण में अपराध क्रमांक 253/22 धारा 363 पंजीबद्ध किया गयाविवेचना के दौरान दिनांक 08.10.22 को सूचना मिली कि प्रकरण की अपहृता एवं संदेही बिलासपुर रेलवे स्टेशन में है जिस पर तत्काल शिवरीनारायण पुलिस टीम बिलासपुर पहुँचकर नाबालिक बालिका को संदेही चंद्र कुमार नोनिया के कब्जे से बरामद किया गया। अपहृत बालिका का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराने पर अपने कथन में आरोपी द्वारा शादी करने का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले जाकर दुष्कर्म करना बताई जिस पर प्रकरण में धारा 366, 376 भादवि 6 पाक्सो एक्ट जोड़ी गईआरोपी चंद्र कुमार नोनिया उम्र 18 वर्ष 6 माह ग्राम गुड़ी थाना सीपत जिला बिलासपुर को दिनांक 09.10.22 को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गयाआरोपी को गिरफ्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही में निरीक्षक रविंद्र अनंत, उपनिरीक्षक आर एल टोंडे, सहायक उप निरीक्षक विजय कुमार केवट, आरक्षक विकास मिश्रा एवं महिला आरक्षक डील्ली बघेल की सराहनीय भूमिका रही।
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