दिनांक 05/10/2022 को थाना नांदघाट पुलिस को सुबह करीबन 07 बजे फोन से सूचना मिला कि ग्राम खपरी के सनत चौहान गांव के धरसा तालाब के किनारे रोड पर मृत हालत में पडा हुआ है कि सूचना पर तत्काल घटना स्थल पहूंचकर देखा तो लोगो की भीड लगी हुई थी मृतक सनत चौहान के शव को देखा तो उसके गला सिर हाथ में गंभीर चोंट आकर खून निकला हुआ था किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार वस्तु से प्राण घातक हमला कर हत्या कर देना प्रतीत होना कि धारा 302 भादवि का अपराध का घटित करना पाये जाने से प्रार्थी नंदकुमार चौहान पिता पंचमसिंह चौहान उम्र 45 साल साकिन ब्राम्हण खपरी थाना नांदघाट जिला बेमेतरा की रिपोर्ट पर अपराध सदर धारा 302 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपी उत्तम गुलेरी उम्र 32 साल साकिन ब्राम्हण खपरी को पुछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रकरण में मृतक और आरोपी एक ही गांव का रहने वाला है पूर्व परिचित होने से घटना दिनांक को मृतक एवं आरोपी एक साथ बैठकर शराब सेवन कर रहे थे उसी दौरान मृतक और आरोपी और शराब पीलाने की बात को लेकर बहस एवं झगडा करने लगा, बहस के दौरान आरोपी गुस्से में आकर अपने घर से टंगिया लाकर मृतक सनत चौहान के सिर और गला में तीन-चार बार वार कर प्राणघातक चोट पहुचाकर हत्या करना स्वीकार किया। आरोपी द्वारा पेश करने पर घटना में प्रयुक्त एक टंगिया को जप्त किया गया।
आरोपी उत्तम गुलेरी पिता दसरू दास गुलेरी उम्र 32 साल साकिन ब्राम्हण खपरी थाना नांदघाट जिला बेमेतरा को दिनांक 07.10.2022 को विधिवत गिरफ्तार कर आज दिनांक 08.10.2022 को माननीय न्यायालय पेश किया गया।
उक्त कार्यवाही वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना प्रभारी नांदघाट निरीक्षक प्रेम प्रकाश अवधिया, सउनि शंकर लाल सोनवानी, प्रधान आरक्षक रामेश्वर मांडले, लोकेश सिंह, योगेश यादव, आरक्षक विनोद पात्रे, इंद्रजीत पांडेय, राजेन्द्र जायसवाल, राजेश ध्रुव, प्रताप यादव सहित थाना के अन्य स्टाफ की सराहनीय भुमिका रही।
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