कोरबा, 28 सितम्बर। प्रार्थी राजूराम राव पिता गजेंद्र राव उम्र 32 साल निवासी जमनीपाली थाना दर्री जिला कोरबा के द्वारा दिनाँक 26.09.2022 को रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि वह दिनांक 26.सितम्बर को दोपहर 01:20 बजे गेरवाघाट मोहल्ला कोरबा अपने माता पिता के घर आया हुआ था। इसी दौरान पुरानी रंजिश को लेकर मोहल्ले के गोकुल चंद्रा, अजय चंद्रा एवं केसर चंद्रा प्रार्थी एवं उसकी माँ को घर अंदर घुसकर डंडा से मारपीट किये तथा तलवार से जान सहित मार देने की धमकी दे रहे थे। प्रार्थी की रिपोर्ट पर पुलिस चौकी cseb कोरबा में अपराध क्रमांक 906/22 धारा 452,294,506,323,34 ipc 25,27 आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इसके अतिरिक्त आरोपी गोकुल चंद्रा व अजय चंद्रा द्वारा गेरवाघाट मोहल्ले में गुंडागर्दी करने के सम्बन्ध में क्षेत्रीय वार्ड पार्षद से भी लिखित शिकायत प्राप्त हुआ था। प्रकरण की कायमी के सम्बन्ध में तत्काल वरिष्ठ अधिकारिओं को अवगत कराया गया।
मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक कोरबा संतोष सिंह के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के मार्गदर्शन व नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा योगेश साहू के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली कोरबा निरीक्षक रूपक कुमार शर्मा एवं चौकी प्रभारी सीएसईबी उप निरीक्षक नवल साव को ऐसे असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही करने हेतु सख्त दिशा-निर्देश प्राप्त हुआ।
वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त दिशा निर्देश के परिपालन में चौकी प्रभारी सीएसईबी उप निरीक्षक नवल साव के द्वारा त्योहारी सीजन को देखते हुए क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करने हेतु आज अपने अधिनस्थ स्टाफ Asi सुखलाल सिदार, आरक्षक अभिषेक पाण्डेय, तिलक पटेल, देव नारायण कुर्रे के साथ मिलकर गेरवाघाट क्षेत्र में अशांति का माहौल बनाने वाले आरोपी गण गोकुल चंद्रा पिता स्व. दसरथ चंद्रा उम्र 36 साल एवं अजय चंद्रा पिता स्व. दसरथ चंद्रा उम्र 27 साल निवासी गेरवाघाट चौकी cseb थाना कोतवाली जिला कोरबा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
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