उत्तर बस्तर कांकेर,28सितम्बर। नगरपालिका से बिना भवन अनुज्ञा लिए अथवा अनुज्ञा के विपरीत बनाये गये आवासीय एवं गैर आवासीय भवन के नियमितीकरण हेतु राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास नियमितीकरण नियम 2022 जारी किया गया है, इससे वे सभी भवन जिनका भूमि उपयोग परिवर्तन एम.ओ.एस., एफ.ए.आर. पार्किंग में भवन अनुज्ञा से विपरीत है, उनका नियमितीकरण निर्धारित शास्ति लेकर किया जावेगा।
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नगरपालिका परिषद कांकेर के मुख्य नगरपालिका अधिकारी दिनेश यादव ने जानकारी दी है कि नगरीय निकाय एवं नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्र अंतर्गत 14 जुलाई से पूर्व निर्मित हुए या अस्तित्व में आये अवैध निर्माण या भवन अनुज्ञा जो बिना अनुमति के अथवा अनुज्ञा से निर्माण किये गये हैं। उन भवनों का नियमितिकरण करने के लिए आवेदक को भूमि स्वामित्व दस्तावेज बी-1, पी–2 खसरा, भवन निर्माण 14 जुलाई 2022 के पूर्व होने का प्रमाण जैसे बिजली बिल, संपत्ति कर की प्रति, भवन अनुज्ञा की प्रति यदि है तो, भवन का फोटोग्राफ चारों ओर से, वर्तमान में निर्मित भवन की मानचित्र की 5 प्रतियॉ, विकास योजना मानचित्र अनुसार भू उपयोग प्रमाण पत्र तथा भवन का स्थल मानचित्र इत्यादि दस्तावेजों सहित नगर पालिका कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद नगर पालिका द्वारा शास्ति की गणना तथा शुल्क जमा करवाकर नियमितीकरण किया जावेगा। अधिक जानकारी के लिए नगरपालिका परिषद कांकेर कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
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