हरियाणा में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को लड़की की शादी के लिए कन्यादान के तौर पर अब ₹71000 की राशि दी जाएगी, हरियाणा सरकार ने लड़कियों के लिए विवाह के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की शुरुआत की हुई है, इस योजना के अंतर्गत विवाह उपरांत 6 माह की अवधि में विभाग को पंजीकरण करवाने के उपरांत विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी की गई है, इससे पहले यह शशि ₹51000 थी.
इस योजना के तहत शगुन के तौर पर ₹66000 की राशि शादी के अवसर पर तथा 5000 किस राशि शादी के 6 माह के अंदर अंदर शादी रजिस्ट्रेशन कार्यालय में आवेदन जमा करवाने के बाद दी जाएगी, समाज के सभी वर्गों जिनकी वार्षिक आय ₹180000 से कम हो उन विधवाओं तलाकशुदा अनाथ बेसहारा और तो तथा बेसहारा बच्चों और उनकी शादी के लिए 51 हजार की राशि दी जाएगी.
कौन कौन कर सकता है इसके लिए आवेदन
इस Yojana का लाभ लेने के लिए लड़की की आयु 18 साल से अधिक होनी चाहिए साथ ही लड़के की आयु भी 21 साल से अधिक होनी चाहिए, एक परिवार में केवल दो लड़कियों को ही इस योजना का लाभ मिल सकता है, आवेदन को हरियाणा का मूल निवासियों चाहिए शादी होने के 6 महीने के अंदर मैरिज सर्टिफिकेट जमा करवाना जरूरी है, अगर ऐसा नहीं करते है तो बकाया राशि नहीं मिलेगी.
आवेदन के लिए यह दस्तावेज चाहिए
आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र बीपीएल राशन कार्ड, आधार कार्ड, हरियाणा का स्थाई प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज, फोटो शादी का कार्ड, और बैंक खाते की फोटो कॉपी.
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