मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना जरहागांव में प्रार्थी द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री को अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने की रिपोर्ट पर धारा 363 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं पता तलाश शुरू किया गया।प्रकरण की विवेचना के दौरान पुलिस टीम गठित कर मौके पर जाकर दबिश देकर अपहृता को आरोपी अरुण ठाकुर पिता निरंजन ठाकुर उम्र 24 वर्ष साकिन गोंदीपुरा थाना गांधीनगर भोपाल (मध्य प्रदेश) केे कब्जे से बरामद कर आरोपी को अभिरक्षा में थाना लाया गया। अपहृता का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया एवं कथन अनुसार प्रकरण में धारा 366, 376 भा.द.वि. 4,6 पाक्सो एक्ट जोड़ी जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
प्रकरण के शेष 02 आरोपी अर्जुन ठाकुर एवं सिया ठाकुर पति अर्जुन ठाकुर को गोंदीपुरा थाना गांधीनगर भोपाल (मध्य प्रदेश) को पुलिस अभिरक्षा में थाना जरहागांव लाया गया ,जहां पूछताछ करने पर दोनों आरोपी द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया गया है विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया है। विवेचना एवं आरोपी को गिरफ्तार करने में जरहागांव पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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