उच्च न्यायालय बिलासपुर ने प्रदेश के बहुमंजिला भवन में लिफ्ट या रैम्प का निमार्ण की सुविधाएं करने के आदेश दिए


बिलासपुर,14 सितम्बर (वेदांत समाचार)। उच्च न्यायालय(high Court) बिलासपुर ने प्रदेश के उन सभी ज़िला न्यायालयो में लिफ़्ट की सुविधाएं(Lift facility in district court) करने के आदेश दिए, प्रतिदिन कई निःशक्त, बीमार तथा वृद्ध व्यक्तियों का गवाही पेशी तथा अन्य न्यायालीन कार्य के लिए आना-जाना होता है, जिन्हें भूतल से उपरी तल चढ़नें उतरनें में कई कठनाईयों का सामना करना पड़ता है।तो उन लोगो डबल तल्ला बिल्डिंग होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता हैं,हाईकोर्ट ने अधिवक्ता रामवल्लभ पाण्डेय के आवेदन पर छ.ग. के सभी जिला एवं सत्र न्यायालयों को निःशक्त, बीमार तथा वृद्ध व्यक्तियों के सुविधा के लिए लिफ्ट एवं रैम्प का निर्माण हेतु उचित कदम उठानें तथा प्राक्कलन (Estimate) प्रेषित करने का निर्देश दिया । रामवल्लभ पाण्डेय जिला न्यायालय कोरबा में अधिवक्ता हैं।

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उन्होंने अपने आवेदन के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. से अनुरोध किया था कि छ.ग. राज्य बनने के बाद राज्य के अनेक तहसीलों ,जिला के रूप में उन्नयन हुआ तथा वहाँ के न्यायालय भी अतिरिक्त जिला न्यायालय से जिला न्यायालय के रूप में स्थापित हुए हैं,साथ ही जिला न्यायालय अधिवक्ता संघ अपने पुराने भवन के स्थान पर नय एवं सुसज्जित बहु मंजिला भवन पर स्थानांतरित हुए हैं, जिसमे उपरी तल में भी कई माननीय न्यायालय संचालित हो रहें हैं । उक्त उपरी तल में प्रतिदिन कई निःशक्त, बीमार तथा वृद्ध व्यक्तियों का गवाही पेशी तथा अन्य न्यायालीन कार्य के लिए आना-जाना होता है, जिन्हें भूतल से उपरी तल चढ़नें उतरनें में कई कठनाईयों का सामना करना पड़ता है। इन आगंतुक व्यक्तियों मे कई अति वृद्ध तथा सेवानिवृत्त एवं बीमार व्यक्तियों के साथ उनके सहायक भी नहीं होते हैं,

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जिसके कारण उन्हें प्रायः शारिरिक मानसिक परेशानियों के साथ समय की बर्बादी का सामना करना पड़ता हैं । उक्त तकलीफों से बचाव के लिए न्यायालय भवन मे उपरी तल तक आवागमन के लिए लिफ्ट या रैम्प का निमार्ण(construction of lift or ramp)कराये जाने का निवेदन किया, जिससे सभी संबंधित निःशक्त बीमार तथा वृद्ध व्यक्तियों जिसमें पक्षकार,न्यायालय कर्मी अधिवक्ता, पुलिस आदि लोगों को भूतल से उपर चढ़ने उतरनें में समय की बचत होने के साथ सहायता सुलभ हो सके तथा उक्त आवेदन का शीघ्र निराकरण करने का निवेदन किया, जिसके आधार पर हाई कोर्ट((high Court)) बिलासपुर के एडीशनल रजिस्ट्रार (प्रशासन) अवध किशोर ने अपने पत्र के माध्यम से छ.ग. के सभी जिला एवं सत्र न्यायालयों को निःशक्त, बीमार तथा वृद्ध व्यक्तियों के सुविधा के लिए लिफ्ट एवं रैम्प के निर्माण हेतु उचित कदम उठानें तथा प्राक्कलन (Estimate) प्रेषित करने का निर्देश दिया गया है।

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