जशपुर, 13 सितम्बर । पारिवारिक कलह के कारण गुस्से में दूधमुंहे बच्चे की हत्या करने वाली मां को जिला कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.मामला 7 सितंबर 2020 का है.जब आरोपी महिला सुधा कुजूर अपने ससुराल वालों से झगड़ा करके घर से निकल गई थी.उस समय उसके साथ 8 माह का दूधमुंहा बच्चा भी था. जिसकी रास्ते में हत्या करने के बाद सुधा ने उसके शव को नाले में फेंक दिया था.
घटना को अंजाम देने के बाद सुधा ने शौच करने के दौरान हाथ से फिसल कर बच्चे के नाले में गिरने की कहानी सुनाई. लेकिन,मृतक बच्चे के पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने आरोपी महिला की पोल खोल दी. पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि बच्चे के सिर में किसी भारी चीज से गंभीर चोट लगी.जिससे उसकी हड्डी टूटी और मौत हो गई. जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेजा था.
अभियोग पत्र न्यायालय के सामने पेश किया गया था. अभियोग और बचाव पक्ष की दलील सुनने और न्यायालय के सामने पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायधीश केपी सिंह भदौरिया ने आरोपी सुधा कुजूर पर लगाए गए आरोप को सही पाया. इसके साथ ही धारा 302 के तहत आजीवन सश्रम कारावास और 10 हजार रूपए का अर्थदंड लगाया. इसके साथ ही धारा 201 के तहत 5 साल सश्रम कारावास और 5 हजार का अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड न भरने में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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