नरसिंहपुर ,09सितम्बर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने छह वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपी को सेशन कोर्ट ने फांसी के सजा को 35 वर्ष के कारावास में बदल दिया है। हाई कोर्ट ने अपने टिप्पणी में कहा कि यह मामला रेयरेस्ट आफ द रेयर की दायरे में नही आता है। न्यायमूर्ति सुजय पाल और न्यायमूर्ति पीसी गुप्ता ने आरोपी आनंद कोल के अपील पर सुनवाई के बाद संशोधित दंडादेश को पारित किया।मामला 23 नवम्बर 2019 का है। पीड़िता के मां ने अपनी छह वर्षीय बेटी की गुम होने की शिकायत बरनाम पुलिस चौक में दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जाँच शुरू किया था। जिसके बाद 24 नवम्बर को ग्राम मिड़ली टोरिया में मालगोदाम में मासूम बच्ची की शव बरामद हुआ था। जाँच में पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने व हत्या की पुष्टि हुई थी। सुआतला थाना में मालमा दर्ज किया गया था। इस प्रकरण में पुलिस के जाँच में आनंद कोल को आरोपी पाया गया था।सेशन कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आरोपी आनंद कोल को हत्या और पाक्सो एक्ट की धाराओं के तहत 17 मार्च 2020 को दोहरे मृत्यूदंड की सजा सुनाई थी। इसी फैसले के खिलाफ आरोपी ने हाई कोर्ट में अपील की। हाई के सुनवाई में आरोपी पर दोहरे मृत्युदंड और फांसी की सजा पर कोर्ट ने संशोधित करते हुए 35 वर्ष की कठोर कारावास में बदल दिया। आरोपी ने अपने बचाव हेतु पहले अपराध कम आयु की दलालें प्रस्तुत की थी।
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