गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ यात्री के लिए भी सीट बेल्ट पहनना जरुरी है। ऐसा ना करने पर आपको 1000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। कई लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि पीछे बैठे यात्री के लिए भी सीट बेल्ट नहीं पहनने पर जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन आपको सीट बेल्ट जुर्माने के डर से नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए जरुर पहननी चाहिए।बीते रविवार को टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री और उनके दोस्त की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। जिसमें यह बात भी सामने आ रही है कि दोनों ने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी। सीट बेल्ट न पहनने से जब उनकी तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई तो पीछे बैठे दोनों यात्री उछलकर अगले हिस्से की तरफ टकरा गए होंगे।सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में कमी लाने के लिए सरकार वाहनों में सुरक्षा प्रावधानों को सख्त करने की कोशिश में लगी हुई है। अब सरकार वाहन विनिर्माताओं के लिए कम-से-कम छह एयरबैग देना जरूरी करने का प्रावधान भी करना चाहती है। आठ यात्रियों वाले वाहनों में छह एयरबैग का प्रावधान अक्टूबर से लागू किया जा सकता है।एयरबैग हादसे के समय अचानक खुल जाता है और यात्रियों को सीधी टक्कर से बचा लेता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले साल कहा था कि छोटी कारों में भी पर्याप्त संख्या में एयरबैग दिए जाने चाहिए। उन्होंने महंगी कारों में ही आठ एयरबैग दिए जाने को लेकर कार कंपनियों पर सवाल भी उठाए थे।
गडकरी ने कुछ महीने पहले बताया था कि गाड़ियों में मौजूद लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार ने ऑटो कंपनियों को थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट की पेशकश करने को कहा है। उन्होंने कहा था कि पिछली सीट पर बीच में बैठने वाले शख्स के लिए भी सीट बेल्ट देनी होगी।आपका हेलमेट पहने होने के बावजूद 2000 रुपए का ट्रैफिक चालान कट सकता है। नए ट्रैफिक नियम के अनुसार नियम 194D MVA के अनुसार आपका 1000 रुपए का चालान और अगर आपने दोषपूर्ण हेलमेट (बिना बीआईएस वाला) पहना है तो 194D MVA के अनुसार आपका 1000 रुपए का चालान कट सकता है। ऐसे में हेलमेट पहने होने के बावजूद नए नियमों का पालन ना करने के कारण आपको 2000 रुपए का चालान भुगतना पड़ सकता है। हमारा मकसद आपको ट्रैफिक नियमों को लेकर जानकारी देते हुए जागरुक करना है। ताकि सड़क हादसों को भी रोका जा सके।
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