एडमिशन, सरकारी नौकरी में EWS आरक्षण मिलेगा या नहीं? संविधान पीठ करेगी फैसला

नईदिल्ली,6सितम्बर I देश में आर्थिक कमजोर वर्ग यानी EWs को 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा या नहीं… इस मुद्दे पर जल्द फैसला आने वाला है. आज मंगलवार, 6 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण मामले पर सुनवाई की तारीख निश्चित कर दी है. ये भी तय हो गया है कि सुनवाई संविधान पीठ करेगी. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 10% EWS Quota की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर 13 सितंबर 2022 को सुनवाई की जाएगी. अगर सुप्रीम कोर्ट ईडब्ल्यूएस कोटा को वैलिड बताता है तो सरकारी नौकरियों से लेकर कॉलेज एडमिशन तक में लाखों युवाओं और छात्रों का फायदा मिलेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिकाकर्ता द्वारा तैयार ड्राफ्ट मुद्दों को सभी पक्षकारों को दे दिया है. SC ने कहा कि गुरुवार तक सभी पक्षकार अपना पक्ष तैयार कर लें. सुप्रीम कोर्ट 8 सितंबर को आगे तय करेगा कि मामले की सुनवाई किस तरीके से और कितने समय में की जाए. हालांकि 5 दिन में सुनवाई पूरी करने की बात की जा रही है.शीर्ष अदालत ने कहा कि वह EWS Reservation पर सुनवाई पांच दिनों में खत्म करने की कोशिश करेगा. क्योंकि दोनों पक्षों के वकीलों का कहना है कि उन्हें मामले में बहस के लिए 20 घंटे की जरूरत है.सुनवाई के लिए 5 दिन के तय समय के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राज्य मामले में पक्ष रखना चाहते हैं, उन्हें मौका दिया जाएगा. साथ ही याचिकार्ताओं ने जिरह करने के लिए 17 घंटे मांगे. अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि उनको 3 घंटे का समय बहस के लिए लगेगा.गौरतलब है कि केंद्र ने 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए एडमिशन और लोक सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान जोड़ा था.सुप्रीम कोर्ट आंध्र प्रदेश हाइकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिकाओं और अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. आंध्र प्रदेश हाइकोर्ट ने मुसलमानों को आरक्षण देने वाले एक स्थानीय कानून को खारिज कर दिया था. आंध्र प्रदेश हाइकोर्ट की पांच न्यायाधीशों वाली पीठ ने चार भिन्न मतों वाले फैसले में स्टेट टू मुस्लिम कम्युनिटी एक्ट 2005′ के तहत इन प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया था.

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