आरोपित व्यवसायी पर थाना कोतवाली में “अनंता री-रोलर्स प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी” मालिक के साथ धोखाधड़ी का अपराध है दर्ज
शिकायतकर्ता का आरोप रायपुर का व्यवसायी रोलिंग मिल किराये पर देकर किरायेदारी निरस्त कर मिल पर किया कब्जा, मिल में किये गये खर्च दिये गये नकदी मांगने पर व्यवसायी देता है धमकी
रायगढ़ । दिनांक 10.08.2022 को आवेदक/शिकायतकर्ता महेश कुमार गर्ग पिता सुभाष कुमार गर्ग उम्र 44 वर्ष निवासी कृष्णाकुंज GR विला भगवानपुर रायगढ़ थाना सिटी कोतवाली में एक लिखित आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रो. यूपी स्ट्रकचर मूलचंद कौशिक, निवासी कौशिक निवास एम्स हास्पिटल के पीछे रायपुर के द्वारा धोखाधड़ी छल कपट कर स्वयं को लाभ पहूँचाने के लिये आवेदक की कंपनी अनंता री रोलर्स प्राईवेट लिमिटेड को हानि पहूँचाने के उद्देश्य से किरायेदारी का मौखिक समझौता करने के पश्चात रोलिंग मिल को किराये में देने की बात कर कब्जा दिया गया। आवेदक द्वारा मिल का रिपेयरिंग कराया गया जिसमें करीब डेढ करोड़ रूपये खर्चा किया एवं 01 करोड 28 लाख रूपये नगद कुल रकम 02 करोड 78 लाख रूपये खर्च किया और मिल को दो साल तक चलाया उसके पश्चात मूलचंद कौशिक किरायेदारी को निरस्त कर मिल पर कब्जा कर लिया और भिलाई के नरेश राव को बेच दिया । शिकायतकर्ता द्वारा जब मिल में खर्च किये गये रूपये एवं नगदी दिये गये रूपयों को वापस मांगने पर मूलचंद कौशिक धमकी चमकी गाली गलौच करता है । आवेदक/शिकायतकर्ता अपनी शिकायत लेकर थाना कोतवाली पहुंचा जिससे विस्तृत रूप में घटना की जानकारी लेकर थाना प्रभारी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर आरोपित व्यवसायी मूलचंद कौशिक पिता राजेंद्र कौशिक निवासी कौशिक निवास एम्स हास्पिटल के पीछे सरस्वती नगर रायपुर पर धारा 406,420 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा एसपी श्री अभिषेक मीना के दिशा निर्देशन पर रात में ही आरोपी के ठिकानों पर स्थानीय पुलिस की घेराबंदी कराकर अपने स्टाफ के साथ रायपुर रवाना हुये और आरोपी को हिरासत में लेकर रायगढ़ गया, आरोपी से पूछताछ एवं साक्ष्य के आधार पर प्रकरण में धारा 409 आईपीसी जोड़ते हुए आरोपी को धोखाधड़ी, खयानत और गबन के अपराध में गिरफ्तार कर आज न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है । आरोपी मूलचंद कौशिक पिता राजेन्द्र कौशिक उम्र 42 वर्ष निवासी एक्स अस्पताल के पीछे कौशिक निवास टाटीबंध थाना खमतराई जिला रायपुर (छ.ग.) पतासाजी गिरफ्तारी में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष नागर, उप निरीक्षक बी.एस. डहरिया, उप निरीक्षक आर.एस. तिवारी एवं हमराह स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही है ।
घटना का संक्षिप्त विवरण-
पीड़ित/शिकायतकर्ता महेश कुमार गर्ग पिता सुभाष कुमार गर्ग उम्र 44 वर्ष निवासी कृष्णाकुंज GR विला भगवानपुर रायगढ का रहने वाला है, जिसने बताया कि वर्ष 2019 में यूपी स्ट्रक्चर्स प्राईवेट लिमि के डायरेक्टर मूलचंद कौशिक निवासी सोनडोगरी रिंग रोड नंबर -02 रायपुर ( छ.ग. ) द्वारा अपने मालिकाना हक एवं स्वामित्व का रोलिंग मिल जिसमे एंगल का निर्माण किया जाता है , को किराये पर दिये जाने की मंशा जताया । तब रोलिंग मिल को किराये पर लेने के लिए तैयार हो गया इनके मध्य किरायेदारी की मौखिक समझौता होने के पश्चात महेश गर्ग रोलिंग मिल का कब्जा प्राप्त कर लिया । मिल का कब्जा लेने के पश्चात मूलचंद कौशिक के निर्देश और सहमति के अनुसार दिनांक 01/07/2019 के बाद से रोलिंग मिल मे 10 नग लेबर क्वार्टर , 05 नग शौचालय मूल्य 15,00,000 / – ( पन्द्रह लाख रूपये ) , पैनल बोर्ड 45,00,000 / – ( पैतालिस लाख रूपये ) , धर्मकांटा 10,00,000 / – ( दस लाख रूपये ) , लेथ मशीन 5,00,000 / – ( पांच लाख रूपये ) , भट्टी के उपर शेड तथा मिल का शेड रिपेरिंग के लिए 5,00,000 / – ( पांच लाख रूपये ) इस तरह से कुल 80,00,000 / – ( अस्सीअस्सी लाख रूपये ) व्यय किया गया तथा एक बंद मिल को चालू करने मे 20,00,000 / – ( बीस लाख रूपये ) पृथक से व्यय हुआ था । इसके अतिरिक्त मैंने बंद मिल को प्रारम्भ करने हेतु रोले तथा स्टोर का सामान मे कुल 50,00,000 / – ( पच्चास लाख रूपये खर्च किया था । इस तरह रोलिंग मिल को चालू करने में कुल 1,50,00,000 / – ( एक करोड़ पच्चास लाख रूपये ) व्यय किया जा चुका था । इसी बीच मूलचंद कौशिक द्वारा 1,21,00,000 / – ( एक करोड़ इक्कीस लाख रूपये ) उधारी चुकता करने बिजली ऑफिस में पैसा जमा करने के लिए और मांग किया जाने लगा, तब बिना लिखा पढी के मूलचंद कौशिक को और रकम देने से इंकार कर दिया गया , तब 31 जुलाई 2020 को मूलचंद कौशिक रायगढ़ आये और आफिस में किरायेदारी के संबंध मे इकरारनामा निष्पादित किये । निष्पादित इकरारनामा के अनुसार मूलचंद कौशिक द्वारा मिल को दिनांक 01/07/2020 से 03 वर्षों के लिए 9,00,000 / – ( नौ लाख रूपये ) मासिक किराये पर दिया गया तथा इकरारनामा के शर्तों के अनुसार मूलचंद कौशिक के निर्देशानुसार रायगढ़ ऑफिस से 91,00,000 / – ( इन्कानवे लाख रूपये ) सुनील अग्रवाल को मूलचंद कौशिक के उधारी के पटा दिया गया तथा 30,00,000 / – ( तीस लाख रूपये ) विद्युत विभाग में जमा किया गया तथा 7,00,000 / – ( सात लाख रूपये ) ट्रांसफर्मर के लिए भुगतान किया गया । यह भी तय हुआ कि मूलचंद कौशिक को जो 1,28,00,000 / – ( एक करोड़ अठाईस लाख रूपये ) दिया गया है उसका समायोजन किराये मे प्रतिमाह 2,00,000 / – ( दो लाख रूपये ) किया जायेगा तथा मिल के निर्माण मे जो 1,00,00,000 / -रूपये खर्च किया गया है तथा मिल चलाने के लिए रोले तथा स्टोर का समान क्रय किया गया है । उपरोक्त रकम को 15 प्रतिशत ह्रास ( Deprisation ) काटकर मिल छोड़ते समय मूलचंद कौशिक द्वारा वापस किया जायेगा । इसी बीच कोविड- 19 के संक्रमण के आ जाने से मिल को कुछ समय के लिए बंद रखा गया था जिसका फायदा उठाकर मूलचंद कौशिक छल – कपट पूर्वक भिलाई के निवासी नरेश राव नामक एक व्यक्ति को मिल को जानकारी के बिना विक्रय कर दिया गया । जब इस बात की जानकारी हुई तब मूलचंद कौशिक से इकरारनामा के शर्तों के अनुसार अपना एडवांस , लागत तथा खर्च किया हुआ पैसा वापस मांगा । पहले तो मूलचंद कौशिक द्वारा संपूर्ण राशि वापस करने का कथन किया गया , परन्तु कुछ समय रकम के लिए घुमाने के पश्चात मूलचंद कौशिक रकम देने से स्पष्ट इंकार कर दिया गया ।
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