ऋणी किसान फसल बीमा में शामिल नहीं होना चाहते वे 8 तक जमा कर सकते हैं घोषणा पत्र

महासमुंद। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत् जिले में खरीफ वर्ष 2022 में धान सिंचित, धान असिंचित एवं मूंग फसलों को अधिसूचित किया गया है। जिसका बीमा 15 जुलाई तक कराया जा सकता है। इसी प्रकार रबी वर्ष 2022-23 में गेहूं सिंचित फसल को अधिसूचित किया गया है, जिसका बीमा 15 दिसम्बर तक कराया जा सकता है। कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस वर्ष ऋणी किसानों के लिए भी फसल बीमा ऐच्छिक कर दिया गया है। ऋणी किसान जो फसल बीमा में शामिल नहीं होना चाहते उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी घोषणा पत्र (ऑप्ट आउट फार्म) खरीफ फसल के लिए 08 जुलाई तक संबंधित संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। घोषणा पत्र (ऑप्ट आउट फार्म) नियत तिथि तक जमा नहीं करने पर कृषक द्वारा ली गई ऋण राशि को अनिवार्य रूप से बीमाकृत कर दिया जाएगा।

विगत 1 जुलाई को फसल बीमा सप्ताह कार्यक्रम का शुभारम्भ कृषि विभाग के उप संचालक अमित कुमार मोहन्ती द्वारा फसल बीमा रथ को कृषि विभाग उप संचालक कार्यालय के प्रांगण से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर बीमा कंपनी के प्रतिनिधि पुरुषोत्तम पटेल, के.एस. साहू एवं बी.एल. चंद्राकर, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी तथा कृषि विभाग एवं बीमा कंपनी के कर्मचारी, प्रतिनिधि उपस्थित थे।

इस अवसर पर कृषि विभाग के उप संचालक द्वारा फसल बीमा सप्ताह आयोजन के महत्व के बारे में बताया गया तथा किसानों से अपील करते हुए कहा कि नजदीकी बैंक एवं सहकारी समितियों से सम्पर्क कर फसल बीमा जरूर कराए और योजना का लाभ उठाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम खरीफ वर्ष 2022 का सुगमता पूर्वक क्रियान्वयन के लिए फसल बीमा आच्छादन की अंतिम तिथि 15 जुलाई है। इसके लिए कृषकों की जानकारी राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल में इन्द्राज करने के लिए पोर्टल को लाईव किया गया है। इस संबंध में वित्तीय संस्था, सी.एस.सी., बीमा कम्पनी, कृषकों को जानकारी से अवगत कराने के निर्देश उच्च कार्यालय से प्राप्त हुआ है, ताकि समय-सीमा में कृषकों की जानकारी पोर्टल में इन्द्राज की जा सकें।

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