नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम में संशोधन किया है। संशोधित अधिनियम के तहत विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों को अधिक राशि भारत भेजने की अनुमति और कुछ अन्य रियायतें दी गई हैं। अब सरकार को सूचना दिए बिना दस लाख रुपये तक की राशि संबंधियों द्वारा भेजी जा सकेगी। यदि इससे अधिक राशि भेजी जानी है तो सरकार को तीन महीने पहले इसकी सूचना देनी होगी। पहले यह अवधि तीस दिन थी।
संशोधित नियम के अनुसार संगठनों को ‘पंजीकरण’ या ‘पूर्व-अनुमति’ श्रेणी के तहत प्राप्त राशि के उपयोग के लिए बैंक खाते खोलने के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए भी अधिक समय दिया गया है। विदेशी धन प्राप्त करने वाले संगठनों या व्यक्तियों को प्रत्येक तिमाही आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी जानकारी देने वाला प्रावधान भी हटा लिया गया है।
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