समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराने वाले जनसूचना अधिकारी पर डेढ़ लाख का जुर्माना…

बिलासपुर । आरटीआई के माध्यम से मांगी गई जानकारी प्रदान नहीं करना बिलासपुर नगर निगम के जनसूचना अधिकारी व इंजीनियर सुरेश शर्मा को भारी पड़ गया। राज्य सूचना आयोग ने आरटीआई के माध्यम से जानकारी प्रदान न करने पर लाखों का जुर्माना लगा दिया है जो कि उनके वेतन से काट कर शासकीय खजाने में जमा कराया जाएगा।

शहर के आरटीआई कार्यकर्ता व पत्रकार पवन गोयल ने बिलासपुर नगर निगम से जनसूचना के माध्यम से आईटीआई लगाकर भवन शाखा की कुछ जानकारियां मांगी थी। लेकिन बिलासपुर नगर निगम के जनसूचना अधिकारी सुरेश शर्मा के द्वारा इसकी जानकारी उपलब्ध नही कराई गई। इसकी शिकायत छ ग राज्य सूचना आयोग,रायपुर में की गई। राज्य सूचना आयोग ने उक्त मामले को बड़ी गम्भीरता से लेते हुए 7 अलग अलग प्रकरणों में बिलासपुर नगर निगम के जन सूचना अधिकारी व इंजीनियर सुरेश शर्मा पर कुल 1,48,750 का जुर्माना लगा दिया है,तथा उक्त राशि उनके वेतन से काटकर सरकारी खजाने में जमा करने का आदेश पारित किया है।

बिलासपुर नगर निगम के जन सूचना अधिकारी व इंजीनियर सुरेश शर्मा पर राज्य सूचना आयोग द्वारा प्रकरण नम्बर 232/2021 में 25 हजार रु, प्रकरण नम्बर 233/2021 में जुर्माना राशि रु 8000/- रु, प्रकरण नम्बर 234 /21 में जुर्माना राशि रु 25000/-,प्रकरण नम्बर 235/2022 में जुर्माना राशि रु 25000/-, प्रकरण नम्बर 237 /2021 में जुर्माना राशि रु 25000/-प्रकरण नम्बर 238/2021 में जुर्माना राशि रु 25000/-,एवँम प्रकरण नम्बर 239/2021 में जुर्माना राशि रु 15750/- इस प्रकार कुल 7 प्रकरणों में कुल जुर्माना 1,48,750/- रुपये जुर्माना किया गया है।

उक्त जुर्माने की राशि को उनके वेतन से काटकर शासकीय खजाने में जमा करने का आदेश राज्य सूचना आयोग द्वारा दिया गया है।

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