रायपुर । राज्य महिला आयोग अध्यक्ष डॉ किरणमयी नायक ने सोमवार, 6 जून को शास्त्री चौक स्थित राज्य महिला आयोग कार्यालय में निगरानी में रखे हुए प्रकरणों के निराकरण के लिए सुनवाई की।
पिछली सुनवाई के एक प्रकरण में आयोग के समक्ष अनावेदक ने सात दिवस के भीतर आवेदिका को पचास हजार रूपये देने का वचन दिया था। आयोग की अध्यक्ष डॉ. नायक के समक्ष आज पति ने पत्नी को पचास हजार रुपये सौंपे। आयोग की अध्यक्ष ने पति-पत्नी को शपथ पत्र के माध्यम से पांच-पांच लिखित शर्तें लिखने को कहा गया जिससे इस प्रकरण पर अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा।
एक अन्य प्रकरण में पति अपने पत्नी को प्रत्येक माह दो हजार रूपये भरण-पोषण देगा। इस प्रकरण में पति का आठ हजार रूपये प्रतिमाह वेतन है। सुनवाई के दौरान पता चला कि पति ने पत्नी एवं दोनों बच्चों को एक वर्ष से भरण-पोषण नहीं दिया है, और पत्नी के डिलीवरी का खर्च भी नहीं उठाया है। पत्नी का पति पर से विश्वास उठ गया है। आयोग ने इस प्रकरण को 6 माह की निगरानी में रखते हुये पति को समझाइश दिया कि वह पत्नी और दोनो बच्चों से संबंध सुधारकर पत्नी और बच्चों का पालन पोषण करें, जिससे दोनों बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो सके इस प्रकरण को आगामी सुनवाई में रखा गया।
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