रायपुर/नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को बड़ी राहत देते हुए छत्तीसगढ़ सरकार की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया है। हाईकोर्ट से हाल ही में जीपी सिंह को जमानत मिली थी। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट के अवकाशकालीन पीठ जस्टिस बीआर गवई और हीमा कोहली ने कहा कि हाईकोर्ट ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर शर्तों के साथ जमानत दी है, जिस पर हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। बता दें कि हाईकोर्ट ने 12 मई को आय से अधिक संपत्ति के केस में निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को जमानत दी थी। जीपी सिंह जनवरी में गिरफ्तार हुए थे, तब से वे करीब 120 दिन तक जेल में रहे।
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