कब्जा हटाने का मामला, 150 ग्रामीण परिवारों को हाईकोर्ट से मिली राहत

बिलासपुर। रायपुर के करीब छेरीखेड़ी गांव में अवैध कब्जा कर निवास कर रहे 150 ग्रामीण परिवारों को हाईकोर्ट से राहत मिली है। कब्जा हटाने के लिए तहसीलदार की ओर से जारी नोटिस पर रोक लगा दी गई है। उक्त जमीन पर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए आवासीय कॉलोनी प्रस्तावित है।

जमीन पर करीब 150 परिवारों ने कब्जा कर मकान बना रखा है। इनमें से 6 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी मकान बनाकर दिए गए हैं। इन्हें कब्जा हटाने के लिए तहसीलदार ने नोटिस जारी किया है। नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट में कब्जाधारियों ने याचिका लगाई और अपील की कि वे 10 साल से इस जगह पर काबिज हैं। उनके पास कोई अन्य आवास नहीं है। यदि हटाया जाता है तो उनके पास रहने की जगह नहीं रह जाएगी, अतः उनको वैकल्पिक जगह दी जाए। जस्टिस आरसीएस सामंत की बेंच ने प्रकरण की सुनवाई करने के बाद तहसीलदार की नोटिस पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

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