अप्रैल से सितम्बर तक कार्डधारियों को मिलेगा निःशुल्क चावल

महासमुंद। राज्य शासन ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रचलित राशनकार्डों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तथा छत्तीसगढ़ खाद्य और  पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित और  निःशक्तजन राशनकार्डधारियों के लिए माह अप्रैल से सितम्बर तक नियमित और अतिरिक्त आबंटन के खाद्यान्न का वितरण निःशुल्क करने का निर्देश जारी किया गया है।

जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा जिले में संचालित उचित मूल्य की दुकानों में आबंटन अनुरूप चावल का भण्डारण कराया जा रहा है। माह अप्रैल से सितम्बर तक जिले में प्रचलित अंत्योदय राशनकार्डधारियों में एक सदस्य वाले राशनकार्ड में 40 किलो चावल, दो सदस्य वाले राशनकार्ड में 45 किलो चावल, तीन सदस्य वाले राशनकार्ड में 50 किलो चावल, चार सदस्य वाले राशनकार्ड में 55 किलो चावल, पांच सदस्य वाले राशनकार्ड में 60 किलो चावल, छः सदस्य वाले राशनकार्ड में 65 किलो चावल, सात सदस्य वाले राशनकार्ड में 70 किलो चावल आठ सदस्य वाले राशनकार्ड में 75 किलो चावल, नौ सदस्य वाले राशनकार्ड में 80 किलो चावल और 10 सदस्य वाले राशनकार्ड में 85 किलो चावल, प्रत्येक माह निःशुल्क प्रदाय किया जाएगा।

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