जांजगीर-चांपा । विवाह की निर्धारित उम्र नहीं होने के बावजूद कम उम्र में विवाह कर रहे दो नाबालिगों की शादी प्रशासन की ओर से रूकवा दी गई। अधिकारियों की ओर से वर-वधु पक्ष को निर्धारित उम्र में विवाह करने की समझाइश भी दी गई।
इस संबंध में बताया गया कि नाबालिगों के विवाह संबंधी सूचना प्राप्त होते ही जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेंद्र कश्यप व महिला एवं बाल विकास अधिकारी तारकेश्वर सिन्हा के मार्गदर्शन में पुलिस विभाग से समन्वय कर टीम तैयार की गई। टीम की ओर से ग्राम देवरहा में बालिकाओं के घर जाकर उम्र सत्यापन केलिए अंकसूची की मांग की गई। परिवार की ओर से अंकसूची उपलब्ध नहीं कराये जाने पर टीम द्वारा बालिकाओं के विद्यालय से दाखिल खारिज प्राप्त किया गया।
जिसमें 1 बालिका का उम्र 17 वर्ष 10 माह 08 दिन तथा दूसरी बालिका का 16 वर्ष 10 माह 08 दिन होना पाया गया। दोनों बालिकाओं का विवाह 9 मई 2022 को निर्धारित था। जिला बाल संरक्षण इकाई महिला एवं बाल विकास तथा चाइल्ड लाइन के अधिकारी/कमर्चारियों व पुलिस विभाग की ओर से बालिकाओं तथा वर-वधु पक्ष के माता-पिता तथा स्थानीय लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराया गया। उन्हें समझाइश के पश्चात सरपंच एवं स्थानीय लोगों की उपस्थिति में वर तथा वधु पक्ष की सहमति से नाबालिग बालिकाओं का विवाह रोका गया।
ज्ञात हो कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत विवाह के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष तथा लड़के की उम्र 21 वर्ष निर्धारित है। निर्धारित उम्र से कम होने की स्थिति में बाल विवाह करने पर पुलिस विभाग द्वारा अपराध पंजीबद्ध करते हुए विवाह करने वाले माता-पिता, विवाह में सम्मिलित होने वाले रिश्तेदार, विवाह कराने वाले पंडित के विरूद्ध कायर्वाही की जाएगी। अधिनियम के तहत 02 वर्ष के कठोर सश्रम कारावास तथा 01 लाख के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जाने का प्रावधान है।
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