Cash Transaction Notice: अगर आप करदाता हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी खबर है. आपकी एक गलती आपको टैक्स विभाग का नोटिस दिला सकती है. दरअसल, सरकार आपके सभी वित्तीय लेन-देन पर नजर रखती है. अगर आप एक लिमिट से ज्यादा कैश लेन-देन करते हैं तो आपको इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ सकता है.
दरअसल, इनकम टैक्स विभाग को बैंक, म्यूचुअल फंड, ब्रोकरेज हाउस और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार के पास अगर कोई बड़े कैश ट्रांजैक्शन करता है तो जानकारी देनी पड़ती है. ऐसे में, अगर आप भी डिजिटल की बजाय कैश ट्रांजैक्शन ज्यादा करते हैं तो आप गलती कर रहे हैं. आइए जानते हैं कुछ ऐसे कैश ट्रांजैक्शन के बारे में जिससे आपको इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ सकता है.
1. प्रॉपर्टी की खरीदारी
अगर आप 30 लाख या इससे ज्यादा वैल्यू की प्रॉपर्टी कैश में खरीदते या बेचते हैं तो आपको इसकी जानकारी आयकर विभाग को दी जाएगी. ऐसे में आयकर विभाग आपसे इसकी पूछताछ कर सकता है. आपसे आपके इस कैश के सोर्स की भी जानकारी ली जा सकती है.
2. Credit Card बिल का पेमेंट
अगर आप क्रेडिट कार्ड (Credit Card) का बिल भी कैश में जमा करते हैं तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं. अगर आप एक बार में, क्रेडिट कार्ड का बिल 1 लाख रुपये से ज्यादा कैश में जमा करते हैं तो आयकर विभाग आपसे पूछताछ कर सकता है. अगर आप एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान कैश में करते हैं तो आपको उसका सोर्स भी देना होगा.
शेयर और म्यूचुअल फंड की खरीद
अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं या म्यूचुअल फंड, डिबेंचर और बॉन्ड में बड़ी मात्रा में कैश लेन-देन करते हैं तो सतर्क हो जाएं. एक वित्त वर्ष में इनमें 10 लाख रुपये से ज्यादा निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स विभाग का नोटिस मिल सकता है.
FD में कैश में डिपॉजिट
अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट में साल में 10 लाख रुपये से अधिक पैसे जमा करते हैं तो इनकम टैक्स विभाग आपसे इन पैसों के सोर्स की जानकारी मांग सकता है. आप डिजिटल तरीके से ही पैसों को FD में जमा करें, ताकि इनकम टैक्स विभाग के पास आपके ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रहेगा और आपको दिक्कत नहीं होगी.
बैंक अकाउंट में कैश जमा न करें
जिस तरह फिक्स्ड डिपॉजिट में साल में 10 लाख रुपये या इससे ज्यादा कैश जमा करते हैं तो आपसे पूछताछ हो सकती है. इसके अलावा अगर आपने किसी बैंक या को-ऑपरेटिव बैंक में साल भर में 10 लाख या इससे ज्यादा की रकम कैश में जमा की तो आप इनकम टैक्स विभाग के रडार पर आ जाएंगे. ऐसे में, कोई भी रकम जमा करना हो तो ऑनलाइन करें ताकि विभाग को आपकी लेन-देन का पता हो.
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