रायगढ़ । रेल्वे कालोनी में रहने वाली मंजु मानिकपुरी ने उसके पडोस में रहने वाली ममता यादव पर रेल्वे में नौकरी लगाने के नाम पर 4 लाख रूपये की ठगी की शिकायत की। थाना प्रभारी मनीष नागर ने पीड़िता के आवेदन पर धोखाधड़ी का अपराध कायम के निर्देश दिए और महिला स्टाफ के साथ आरोपिया को हिरासत में लेकर थाना लाए जिसे धोखाधड़ी के अपराध में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है ।
रिपोर्टकर्ता मंजु मानिकपुरी (पति उमेशदास मानिकपुरी) ने बताया कि उसके पति रेल्वे में गैंगमेन की नौकरी करते हैं। वर्ष 2020 में उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं होने के कारण ड्यूटी नहीं जा पा रहे थे। उनके स्थान पर नौकरी के लिये पड़ोसी ममता यादव, जो कि रेल्वे में ही पोर्टर की नौकरी करती है, से चर्चा की तो उसने कहा कि यदि तुम पैसा खर्च करोगी तो तुम्हारे पति का नौकरी तुम्हें दिला सकती हूं। इसलिए उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चक्रधरनगर शाखा रायगढ़ से 6 लाख रूपये लोन लिया जिसमें ममता यादव गारंटर बनी। लोन के रुपये में से 4 लाख रूपये नगदी ममता यादव को घर में परिचित लोगों के समक्ष दिया। इसी दौरान उसके पति ठीक होकर काम पर जाने लगे तो उसने ममता से अपनी रकम वापस मांगी तो उसने अधिकारियों को पैसे देने का बहाना बनाकर रूपये वापस देने से इंकार कर दिया।
महिला की लिखित शिकायत पर धारा 420 IPC का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपिया ममता को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई जिसमें उसने पडोसन मंजु मानिकपुरी से रेल्वे में नौकरी के नाम पर रूपये लेने की बात स्वीकार की है, आरोपिया को धोखाधड़ी के अपराध में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है ।
पुलिस की ततकाल कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष नागर, महिला प्रधान आरक्षक समुंद रनकर, आरक्षक विनोद शर्मा की अहम भूमिका रही है।
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