जांजगीर-चांपा, 22 मई। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ जांजगीर-चांपा पुलिस की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। इसी बीच माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय जांजगीर ने एक शराबी वाहन चालक को अनोखी और समाजोपयोगी सजा सुनाकर मिसाल पेश की है।
जानकारी के अनुसार, यातायात पुलिस ने वाहन चालक गुरु गोविंद को 21 मई 2026 को शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पकड़ा था। आरोपी के खिलाफ मोटर यान अधिनियम की धारा 185 के तहत कार्रवाई करते हुए वाहन जब्त किया गया और प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
मामले की सुनवाई के बाद माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय जांजगीर ने आरोपी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही उसे 15 दिनों की सामुदायिक सेवा करने का आदेश भी दिया गया है।
न्यायालय के निर्देशानुसार आरोपी 23 मई 2026 से प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक जिले के विभिन्न चौक-चौराहों पर लोगों को शराब का सेवन न करने और शराब पीकर वाहन नहीं चलाने के लिए जागरूक करेगा।
बताया जा रहा है कि शराबी वाहन चालक को इस प्रकार की सामुदायिक सेवा की सजा देने का यह पहला मामला है। इससे पहले भी आरोपी शराब पीकर वाहन चलाते पकड़ा गया था, तब उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया था। बावजूद इसके दोबारा वही गलती करने पर इस बार न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया।
पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात उदयन बेहार के नेतृत्व में जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस द्वारा लगातार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है।
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि सामुदायिक सेवा के दौरान आरोपी की नियमित उपस्थिति दर्ज की जाएगी और सेवा पूर्ण होने के बाद प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। आदेश का उल्लंघन करने पर तत्काल न्यायालय को सूचना दी जाएगी।

