हाईकोर्ट पहुंचा हेडकांस्टेबल प्रमोशन का मामला, ASI बनने के लिए 23 तारीख को होनी है परीक्षा, फैसले के अधीन रहेगा रिजल्ट 

बिलासपुर। हेड कांस्टेबल से ASI के पदों पर होने वाले प्रमोशन अब हाईकोर्ट के फैसले के अधीन होगा। दरअसल, पदोन्नति का यह मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। याचिका पर जस्टिस पी सेम कोशी की सिंगल बेंच ने अंतरिम आदेश देने के साथ ही राज्य शासन और गृह विभाग को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है। रायपुर जिले में हेड कांस्टेबल के पद पर पदस्थ सरजू राम यादव ने हाईकोर्ट में अधिवक्ता अनादि शर्मा के माध्यम से याचिका दायर की है।

इसमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में हेड कांस्टेबल से सहायक उप-निरीक्षक पद पर पदोन्नति की परीक्षा 23 अप्रैल से शुरू हो रही है, जिसमें रायपुर जिले में हेड कांस्टेबल के पद पर पदस्थ सरजू राम यादव ने भी आवेदनपत्र जमा किया था। लेकिन, वर्ष 2017 में एक वेतनवृद्धि रोकने के कारण उन्हें प्रमोशन के लिए अपात्र कर दिया गया।

साथ ही बताया गया कि कोई भी बड़ी सजा पाने वाले पुलिसकर्मी को पदोन्नति के योग्य नहीं माना जा सकता। याचिका में उसे अयोग्य घोषित करने के आदेश को चुनौती दी गई है। याचिका में दलील दी गई है कि याचिकाकर्ता के एक वेतन वृद्धि रोकना छोटी श्रेणी की सजा में आता है। साथ ही कहा कि याचिकाकर्ता की सजा की अवधि समाप्त हो जाने के कारण उन्हें पदोन्नति परीक्षा में भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए।


अधिवक्ता अनादि शर्मा ने कोर्ट को बताया कि पदोन्नति परीक्षा के एक दिन पहले योग्यता सूची जारी की गई है। विभाग की ओर से ऐसा करना संवैधानिक नहीं है। सूची जारी करने से पहले दावा-आपत्ति लेना चाहिए था और पुलिसकर्मियों को पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिए था। उनके तर्कों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य शासन और गृह विभाग को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। साथ ही हेडकांस्टेबल से सहायक उपनिरीक्षक पद पर पदोन्नति की सूची इस को हाईकोर्ट के फैसले से बाधित रखा है।