राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम को स्‍वीकृति दी

नई दिल्ली। राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम 2022 को स्‍वीकृति दे दी है। इस अधिनियम का उद्देश्‍य आपराधिक मामलों में पहचान और जांच के लिए अभियुक्‍तों और अन्‍य लोगों की माप लेने के लिए प्राधिकृत करना और इनका रिकॉर्ड सुरक्षित रखना है।

इसमें उन लोगों के शरीर की समुचित माप लेने की विधिक या कानूनी स्‍वीकृति दी गई है, जिनके फिंगर प्रिंट, हथेली, पैर, फोटो ग्राफ, पलक और रेटिना स्‍कैन, शारीरिक, जैविक नमूनों सहित कुछ अन्‍य माप की आवश्‍यकता होती है। यह नया अधिनियम 1920 के कैदी पहचान अधिनियम के स्‍थान पर लाया गया है।

गृह मंत्रालय, अधिनियम लागू होने की तिथि और अधिनियम के अंतर्गत नियमों को अधिसूचित करने की अधिसूचना जारी करेगा। राष्‍ट्रपति ने दिल्‍ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम 2022 को भी मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्‍य दिल्‍ली के मौजूदा तीन नगर निगम को मिलाकर एक नगर निगम बनाना है। बजट सत्र के दौरान संसद ने आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक 2022 और दिल्‍ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक 2022 को मंजूरी दी थी।

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